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Rampur News: बिजनौर में तैनात दरोगा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
Fri, 22 May 2026 01:26 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Fri, 22 May 2026 01:26 AM IST
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रामपुर। सपा नेता आजम खां पर दर्ज गवाह को धमकाने के मामले में कोर्ट में पेश न होने पर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने विवेचक एवं बिजनौर में तैनात दरोगा अमर सिंह राठौर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी।
यह मामला वर्ष 2021 में शहर कोतवाली में दर्ज कराया गया था। आरोप था कि डूंगरपुर बस्ती मामले के गवाह नन्हे को धमकाया गया। डूंगरपुर मामले में आजम खां के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें एक मामले में नन्हे गवाह हैं।
इस प्रकरण में आजम खां को भी आरोपी बनाया गया था। मामले की विवेचना कोतवाली में तैनात रहे दरोगा अमर सिंह राठौर ने की थी। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई के दौरान दरोगा कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
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एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि मामले में अमर सिंह राठौर की गवाही होनी थी, लेकिन उनके उपस्थित न होने पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। अब मामले की सुनवाई 12 जून को होगी।
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यह मामला वर्ष 2021 में शहर कोतवाली में दर्ज कराया गया था। आरोप था कि डूंगरपुर बस्ती मामले के गवाह नन्हे को धमकाया गया। डूंगरपुर मामले में आजम खां के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें एक मामले में नन्हे गवाह हैं।
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इस प्रकरण में आजम खां को भी आरोपी बनाया गया था। मामले की विवेचना कोतवाली में तैनात रहे दरोगा अमर सिंह राठौर ने की थी। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई के दौरान दरोगा कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
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एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि मामले में अमर सिंह राठौर की गवाही होनी थी, लेकिन उनके उपस्थित न होने पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। अब मामले की सुनवाई 12 जून को होगी।