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Rampur News: जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण मामले में सुनवाई आज
Thu, 10 Sep 2026 01:27 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:27 AM IST
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रामपुर। जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश के विरुद्ध मंडलायुक्त कोर्ट में दायर याचिका के अंगीकरण पर सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी। इस मामले की सुनवाई अब नवागत मंडलायुक्त संगीता सिंह करेंगी।
बता दें कि डीएम एवं आरडीए उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी ने 15 जुलाई के आदेश में जौहर यूनिवर्सिटी के 40 भवनों में से 38 भवनों को अवैध मानते हुए ध्वस्त करने का आदेश दिया था। जौहर यूनिवर्सिटी व ट्रस्ट की ओर से इस आदेश को मंडलायुक्त कोर्ट में चुनौती दी गई है। फिलहाल याचिका के अंगीकरण पर ही सुनवाई चल रही है।
पिछली सुनवाई की तिथि 25 अगस्त थी, जिसमें सुनवाई नहीं हो सकी थी। इस बीच मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह को कार्यमुक्त कर दिया गया था। जिस दिन 10 सितंबर को सुनवाई थी, उसी दिन नई मंडलायुक्त संगीता सिंह ने कार्यभार संभाला था। अब इस बहुचर्चित मामले में सुनवाई नई मंडलायुक्त ही करेंगी।
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पिछली तिथि पर यूनिवर्सिटी व ट्रस्ट के अधिवक्ता मोहम्मद जुनैद एजाज ने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें 10 अगस्त को दिए प्रार्थनापत्र में अंकित सात अभिलेखों को तलब किए जाने की मांग की थी। इनमें रामपुर विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान की प्रति, जोनल डेवलेपमेंट प्लान की प्रति, ग्राम सींगनखेड़ा को विकास क्षेत्र घोषित किए जाने संबंधी अधिसूचना की प्रति आदि कुल सात बिंदु शामिल हैं। फिलहाल अब कोर्ट ही तय करेगा कि चुनौती याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं।
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बता दें कि डीएम एवं आरडीए उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी ने 15 जुलाई के आदेश में जौहर यूनिवर्सिटी के 40 भवनों में से 38 भवनों को अवैध मानते हुए ध्वस्त करने का आदेश दिया था। जौहर यूनिवर्सिटी व ट्रस्ट की ओर से इस आदेश को मंडलायुक्त कोर्ट में चुनौती दी गई है। फिलहाल याचिका के अंगीकरण पर ही सुनवाई चल रही है।
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पिछली सुनवाई की तिथि 25 अगस्त थी, जिसमें सुनवाई नहीं हो सकी थी। इस बीच मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह को कार्यमुक्त कर दिया गया था। जिस दिन 10 सितंबर को सुनवाई थी, उसी दिन नई मंडलायुक्त संगीता सिंह ने कार्यभार संभाला था। अब इस बहुचर्चित मामले में सुनवाई नई मंडलायुक्त ही करेंगी।
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पिछली तिथि पर यूनिवर्सिटी व ट्रस्ट के अधिवक्ता मोहम्मद जुनैद एजाज ने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें 10 अगस्त को दिए प्रार्थनापत्र में अंकित सात अभिलेखों को तलब किए जाने की मांग की थी। इनमें रामपुर विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान की प्रति, जोनल डेवलेपमेंट प्लान की प्रति, ग्राम सींगनखेड़ा को विकास क्षेत्र घोषित किए जाने संबंधी अधिसूचना की प्रति आदि कुल सात बिंदु शामिल हैं। फिलहाल अब कोर्ट ही तय करेगा कि चुनौती याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं।