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लॉकडाउन 3.0: रामपुर में नहीं मिलेगी कोई अतिरिक्त छूट
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रामपुर। कोरोना का लॉकडाउन 3.0 सोमवार यानी 4 मई से शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने इसमें बहुत सी छूटों का एलान किया है। हालांकि रामपुर में सोमवार से कोई अतिरिक्त छूट नहीं मिलेगी। शराब की दुकानें भी फिलहाल नहीं खुलेंगी।
जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने बताया कि लॉकडाउन 3.0 में जो गतिविधियां शुरु करने की इजाजत दी गई है उसमें से अधिकांश अपने यहां पहले से चल रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम पहले चल रहा है, निर्माण सबंधी गतिविधियां जहां बाहर से मजदूर नहीं आ रहे हैं उसकी इजाजत पहले से है, ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें पहले से खुल रही हैं, आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं से जुड़ी जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको चलाने की छूट है। बैंक, बीमा सहित अन्य कार्यालय पहले से ही खुल रहे हैं। बिना अनुमति के सड़क पर आने की इजाजत नहीं होगी। दोपहिया वाहन पर एक व्यक्ति और चौपहिया में दो लोगों की चलने की अनुमति जरूर है, लेकिन इसके लिए पास होना चाहिए। शराब की एकल दुकानें भी फिलहाल नहीं खुलेंगी। जिलाधिकारी ने बताया कि इसको लेकर शासन से कुछ निर्देश आए हैं, जिसकी बिंदुवार समीक्षा की जाएगी।
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जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने बताया कि लॉकडाउन 3.0 में जो गतिविधियां शुरु करने की इजाजत दी गई है उसमें से अधिकांश अपने यहां पहले से चल रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम पहले चल रहा है, निर्माण सबंधी गतिविधियां जहां बाहर से मजदूर नहीं आ रहे हैं उसकी इजाजत पहले से है, ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें पहले से खुल रही हैं, आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं से जुड़ी जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको चलाने की छूट है। बैंक, बीमा सहित अन्य कार्यालय पहले से ही खुल रहे हैं। बिना अनुमति के सड़क पर आने की इजाजत नहीं होगी। दोपहिया वाहन पर एक व्यक्ति और चौपहिया में दो लोगों की चलने की अनुमति जरूर है, लेकिन इसके लिए पास होना चाहिए। शराब की एकल दुकानें भी फिलहाल नहीं खुलेंगी। जिलाधिकारी ने बताया कि इसको लेकर शासन से कुछ निर्देश आए हैं, जिसकी बिंदुवार समीक्षा की जाएगी।
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