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घर में घुसकर लूट व हत्या के मामले में दो को उम्रकैद
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रामपुर। सिविल लाइंस क्षेत्र की फ्रेंड्स कॉलोनी में 15 साल पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर में घुसकर लूटपाट करने और विरोध पर सीए की पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
डकैती की घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की फ्रेंड्स कॉलोनी में 30 सितंबर 2006 को हुई थी। कॉलोनी में रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट योगेश अग्रवाल के मकान में हथियारबंद चार बदमाश घुस आए थे। बदमाशों ने तमंचे के बल पर सीए को अपने कब्जे में लिया और फिर लूटपाट की। सीए की पत्नी विनीता अग्रवाल ने विरोध किया, तो उन्हें गोली मार दी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। लूटपाट करके बदमाश फरार हो गए।
सरेशाम हुई इस घटना की रिपोर्ट योगेश के बड़े भाई गोपाल कुमार अग्रवाल की ओर से चार लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद तफ्तीश करते हुए चार बदमाशों को गिरफ्तार किया था। बाद में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। ट्रायल की अवधि के बीच एक आरोपी अरविंदर सिंह उर्फ विक्की की मौत हो गई थी, जबकि दीपक शर्मा नाबालिग होने की वजह से छूट गया था।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से दस गवाहों को पेश किया गया। साथ ही आरोपियों को कड़ी सजा देने की अपील की गई, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि आरोपियों को झूठा फंसाया गया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य ने बताया कि इस मामले में एडीजे द्वितीय की कोर्ट में न्यायाधीश विजय कुमार ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोतवाली क्षेत्र के जेल रोड स्थित किला कैंप निवासी हरमेश भाटिया और यहीं के गौहर अली उर्फ वसीम को उम्र कैद व 1.12 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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डकैती की घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की फ्रेंड्स कॉलोनी में 30 सितंबर 2006 को हुई थी। कॉलोनी में रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट योगेश अग्रवाल के मकान में हथियारबंद चार बदमाश घुस आए थे। बदमाशों ने तमंचे के बल पर सीए को अपने कब्जे में लिया और फिर लूटपाट की। सीए की पत्नी विनीता अग्रवाल ने विरोध किया, तो उन्हें गोली मार दी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। लूटपाट करके बदमाश फरार हो गए।
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सरेशाम हुई इस घटना की रिपोर्ट योगेश के बड़े भाई गोपाल कुमार अग्रवाल की ओर से चार लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद तफ्तीश करते हुए चार बदमाशों को गिरफ्तार किया था। बाद में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। ट्रायल की अवधि के बीच एक आरोपी अरविंदर सिंह उर्फ विक्की की मौत हो गई थी, जबकि दीपक शर्मा नाबालिग होने की वजह से छूट गया था।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से दस गवाहों को पेश किया गया। साथ ही आरोपियों को कड़ी सजा देने की अपील की गई, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि आरोपियों को झूठा फंसाया गया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य ने बताया कि इस मामले में एडीजे द्वितीय की कोर्ट में न्यायाधीश विजय कुमार ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोतवाली क्षेत्र के जेल रोड स्थित किला कैंप निवासी हरमेश भाटिया और यहीं के गौहर अली उर्फ वसीम को उम्र कैद व 1.12 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।