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Rampur: आचार संहिता उल्लंघन में पूर्व विधायक यूसुफ अली को छह माह की कैद की सजा

Fri, 25 Nov 2022 06:50 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: विजय पुंडीर Updated Fri, 25 Nov 2022 06:50 PM IST
सार

आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने पूर्व विधायक यूसुफ अली को दोषी करार देते हुए छह माह की कैद और एक हजार हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

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Former MLA Yusuf Ali sentenced to six months imprisonment for violation of code of conduct
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Social Media

विस्तार

आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने पूर्व विधायक यूसुफ अली को दोषी करार देते हुए छह माह की कैद और एक हजार हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

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हालांकि बाद में कोर्ट ने अपील दाखिल करने तक के लिए पूर्व विधायक को जमानत प्रदान कर दी। यूसुफ के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के 17 मामले दर्ज थे। जिसमें एक में वो बरी हो गए थे। चार मामलों में शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में सुनवाई थी। कोर्ट ने इन चारों मामलों  में यूसुफ को सजा सुनाई है।

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