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Rampur: आचार संहिता उल्लंघन में पूर्व विधायक यूसुफ अली को छह माह की कैद की सजा
Fri, 25 Nov 2022 06:50 PM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
Published by: विजय पुंडीर
Updated Fri, 25 Nov 2022 06:50 PM IST
सार
आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने पूर्व विधायक यूसुफ अली को दोषी करार देते हुए छह माह की कैद और एक हजार हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Social Media
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विस्तार
आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने पूर्व विधायक यूसुफ अली को दोषी करार देते हुए छह माह की कैद और एक हजार हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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हालांकि बाद में कोर्ट ने अपील दाखिल करने तक के लिए पूर्व विधायक को जमानत प्रदान कर दी। यूसुफ के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के 17 मामले दर्ज थे। जिसमें एक में वो बरी हो गए थे। चार मामलों में शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में सुनवाई थी। कोर्ट ने इन चारों मामलों में यूसुफ को सजा सुनाई है।
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