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शीरे के स्टॉक में गड़बड़ी पर राणा शुगर मिल के अध्याशी-निदेशक समेत छह को नामजद कर रिपोर्ट

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 14 Aug 2021 12:12 AM IST
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fir on six persons
शाहबाद (रामपुर)। उप आबकारी आयुक्त और जिला आबकारी अधिकारी द्वारा टीम के साथ अलग-अलग तिथियों में राणा शुगर मिल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मिल के टैंकों में अभिलेखों व पोर्टल पर दर्ज शीरे के स्टॉक से करीब 18644 क्विंटल शीरा कम पाया गया। इस पर आबकारी निरीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने राणा शुगर मिल के अध्याशी, निदेशक, मुख्य प्रबंधक समेत छह अधिकारियों और अन्य कर्मियों के खिलाफ कूटरचित दस्तावेज का प्रयोग करने, जालसाजी आदि आरोपों में रिपोर्ट दर्ज की है।
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जिला आबकारी अधिकारी संजीव कांत शर्मा ने आबकारी निरीक्षक डीपी सिंह, वीरेंद्र सिंह, प्रदीप शुक्ला व अन्य अधीनस्थ स्टाफ के साथ बुधवार को राणा शुगर मिल का निरीक्षण किया था। आरोप है कि निरीक्षण के दौरान शुगर मिल के टैंकों में शीरे का स्टॉक पोर्टल व अभिलेखों में दर्ज स्टॉक से कम पाया गया। इससे पूर्व जुलाई माह में आबकारी आयुक्त के निरीक्षण में भी शीरे का स्टॉक कम पाया गया था। इस पर आबकारी निरीक्षक प्रदीप कुमार शुक्ला की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। आबकारी विभाग की तहरीर के अनुसार दोनों निरीक्षणों के दौरान दो टैंकों में हैवी ग्रेड शीरे व शीरे की करीब 18644 क्विंटल मात्रा कम पाई गई। इसके साथ ही करीब 10224 क्विंटल अनुमन्य हीजन भी घोषित किया गया है। इस प्रकरण में आबकारी निरीक्षक प्रदीप कुमार शुक्ला अभिलेखों में हेराफेरी, धोखाधड़ी व अन्य आरोपों में राणा शुगर मिल के अध्याशी गुरबख्श सिंह, निदेशक राणा प्रीत उर्फ नयना, मुख्य प्रबंधक सुधीर कुमार,उप महाप्रबंधक वीरेंद्र सिंह, प्रबंधक गुणवत्ता रामकुमार द्विवेदी, प्रबंधक हरदेव सिंह को नामजद करते हुए कई अन्य कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। जिसमें कहा गया है कि इतनी बड़ी मात्रा में शीरा कम होना यह साफ़ दर्शाता है कि मिल के उपरोक्त सभी लोगों ने एक राय होकर और मिली भगत करके राज्य और केंद्र सरकार के राजस्व को बड़ी हानि पहुंचाई है। साथ ही अवैध तरीकेसे एल्कोहल बनाने के प्रयास को शीरा चोरी किया गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर शीरा नियंत्रण अधिनियम 1964 की धारा 8, 11, 12, और आईपीसी की 120बी, 420, 421, 467, 468, 471, 465 के तहत जालसाजी, कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग करने, कूटरचित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, संपत्ति नष्ट या कम करने आदि आरोपों में रिपोर्ट दर्ज की है।
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