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छेड़छाड़ में केवी के शिक्षक को एक साल की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला रामपुर
Updated Thu, 01 Oct 2015 11:52 PM IST
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साथी शिक्षिका के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक को कोर्ट ने एक साल की कैद की सजा सुनाई है। उस पर पांच सौ रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। वर्ष 2003 में केंद्रीय विद्यालय में ही तैनात शिक्षिका ने साथी शिक्षक रविंद्र सिंह पर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाते हुए सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने मामले की विवेचना में घटना को झूठा मानते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। साथ ही शिक्षिका के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने पर कार्रवाई की संस्तुति की थी। शिक्षिका ने पुलिस की रिपोर्ट को चुनौती दी और अपने गवाह के बयान कोर्ट में कराए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए शिक्षक रविंद्र को इस घटना का दोषी माना।
सीजेएम प्रशांत मित्तल ने शिक्षक रविंद्र सिंह को एक साल की कैद और पांच सौ रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। शिक्षक ने अधिवक्ता के माध्यम से अपील दाखिल होने तक जमानत के लिए अरजी दी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा कर दिया।
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पुलिस ने मामले की विवेचना में घटना को झूठा मानते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। साथ ही शिक्षिका के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने पर कार्रवाई की संस्तुति की थी। शिक्षिका ने पुलिस की रिपोर्ट को चुनौती दी और अपने गवाह के बयान कोर्ट में कराए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए शिक्षक रविंद्र को इस घटना का दोषी माना।
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सीजेएम प्रशांत मित्तल ने शिक्षक रविंद्र सिंह को एक साल की कैद और पांच सौ रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। शिक्षक ने अधिवक्ता के माध्यम से अपील दाखिल होने तक जमानत के लिए अरजी दी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा कर दिया।
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