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अतिक्रमण करने पर चार दुकानदारों के खिलाफ केस

Thu, 03 Aug 2017 09:54 PM IST
Updated Thu, 03 Aug 2017 09:54 PM IST
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अतिक्रमण करने पर चार दुकानदारों के खिलाफ केस
सांगला (किन्नौर)।
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रिकांगपिओ बस अड्डे के नजदीक रास्ते के दोनों और अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई कर दुकानों को हटा दिया। पुलिस ने नियमों को ताक पर रखने वाले चार दुकानदारों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 283 के तहत मामला दर्ज कर संबंधित पंचायतों को भेजा है। अब आईटीबीपी सड़क के आसपास के दुकानदारों पर कार्रवाई होगी।

पुलिस ने दुकानदारों को कई बार नोटिस देकर अवगत करवाया था। अतिक्रमण के कारण यहां से गुजरने वाले लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पुलिस प्रशासन के नोटिस के बाद भी इन दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। इसके बाद पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई की। थाना प्रभारी रघुवीर सिंह भोगल, एएसआई संजीव कुमार, मुख्य आरक्षी सुरेंद्र पाल, मुख्य आरक्षी विक्रम, मुख्य आरक्षी कुलदीप, मुख्य आरक्षी सुनील की टीम ने मामला दर्ज कर दुकानदारों को रास्ते के दोनों ओर से अवैध कब्जा हटाने की हिदायत दी है। उधर, एसपी किन्नौर गुरदेव शर्मा ने जिले के सभी छोटे और बड़े दुकानदारों से आह्वान किया है कि वे अतिक्रमण न करें। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण करने वालों पर पुलिस की स्पेशल टीम कड़ी नजर रखेगी। नियम तोड़ने वाले कारोबारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
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