फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   बर्खास्त सिपाही कोर्ट में तलब

बर्खास्त सिपाही कोर्ट में तलब

Thu, 27 Sep 2018 12:51 AM IST
Updated Thu, 27 Sep 2018 12:51 AM IST
विज्ञापन
बर्खास्त सिपाही कोर्ट में तलब
रामपुर। आईजी के खिलाफ मारपीट और धमकाने के मामले में कोर्ट ने बर्खास्त सिपाही को 29 अक्तूबर को तलब किया है। कोर्ट में बर्खास्त सिपाही के बयान दर्ज किए जाएंगे। कोर्ट ने इसको लेकर नोटिस भी जारी कर दिया है।
विज्ञापन

2015 में बर्खास्त सिपाही मोहम्मद रफी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में आईजी अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने को लेकर लखनऊ में धमकाने और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए परिवाद दायर किया था। रफी ने आरोप लगाया था कि आईजी के खिलाफ उसने मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा वापस लेने के लिए उसे आईजी ने धमकाया था। इस परिवाद की सुनवाई इन दिनों कोर्ट में चल रही है। कोर्ट में रफी के अधिवक्ता की ओर से गवाही के लिए बयान दर्ज कराने की मांग रखी थी। बुधवार को कोर्ट में अधिवक्ता ने कहा कि रफी जेल में है। बयान के लिए उसे कोर्ट में बुलाना चाहिए। कोर्ट ने अधिवक्ता की मांग को स्वीकार कर लिया। अधिवक्ता रमेश कुमार लोधी ने बताया कि कोर्ट ने मोहम्मद रफी को बयान के लिए 29 अक्तूबर को तलब किया है। अब इस मामले की सुनवाई 29 अक्तूबर को होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed