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बर्खास्त सिपाही कोर्ट में तलब
Updated Thu, 27 Sep 2018 12:51 AM IST
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रामपुर। आईजी के खिलाफ मारपीट और धमकाने के मामले में कोर्ट ने बर्खास्त सिपाही को 29 अक्तूबर को तलब किया है। कोर्ट में बर्खास्त सिपाही के बयान दर्ज किए जाएंगे। कोर्ट ने इसको लेकर नोटिस भी जारी कर दिया है।
2015 में बर्खास्त सिपाही मोहम्मद रफी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में आईजी अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने को लेकर लखनऊ में धमकाने और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए परिवाद दायर किया था। रफी ने आरोप लगाया था कि आईजी के खिलाफ उसने मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा वापस लेने के लिए उसे आईजी ने धमकाया था। इस परिवाद की सुनवाई इन दिनों कोर्ट में चल रही है। कोर्ट में रफी के अधिवक्ता की ओर से गवाही के लिए बयान दर्ज कराने की मांग रखी थी। बुधवार को कोर्ट में अधिवक्ता ने कहा कि रफी जेल में है। बयान के लिए उसे कोर्ट में बुलाना चाहिए। कोर्ट ने अधिवक्ता की मांग को स्वीकार कर लिया। अधिवक्ता रमेश कुमार लोधी ने बताया कि कोर्ट ने मोहम्मद रफी को बयान के लिए 29 अक्तूबर को तलब किया है। अब इस मामले की सुनवाई 29 अक्तूबर को होगी।
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2015 में बर्खास्त सिपाही मोहम्मद रफी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में आईजी अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने को लेकर लखनऊ में धमकाने और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए परिवाद दायर किया था। रफी ने आरोप लगाया था कि आईजी के खिलाफ उसने मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा वापस लेने के लिए उसे आईजी ने धमकाया था। इस परिवाद की सुनवाई इन दिनों कोर्ट में चल रही है। कोर्ट में रफी के अधिवक्ता की ओर से गवाही के लिए बयान दर्ज कराने की मांग रखी थी। बुधवार को कोर्ट में अधिवक्ता ने कहा कि रफी जेल में है। बयान के लिए उसे कोर्ट में बुलाना चाहिए। कोर्ट ने अधिवक्ता की मांग को स्वीकार कर लिया। अधिवक्ता रमेश कुमार लोधी ने बताया कि कोर्ट ने मोहम्मद रफी को बयान के लिए 29 अक्तूबर को तलब किया है। अब इस मामले की सुनवाई 29 अक्तूबर को होगी।
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