फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   bail of retried inspector rejected

अवैध वसूली करने के आरोपी रिटायर्ड दरोगा समेत दो की जमानत खारिज

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 17 Jun 2022 01:27 AM IST
विज्ञापन
bail of retried inspector rejected
रामपुर। खनन अधिकारी बनकर अवैध वसूली करने के आरोपियों को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद रिटायर्ड दरोगा सहित दो लोगों के जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए हैं।
विज्ञापन

जिला खनन अधिकारी राजकुमार संगम और मसवासी चौकी प्रभारी कोमल सिंह टीम के साथ 27 मई को चौहद्दा के जंगल में पहुंचे थे। टीम ने सेवा मोड़ के पास से चार लोगों को रेत व बजरी के वाहनों की चेकिंग कर रसीदें काटते हुए पकड़ लिया। उनके द्वारा काटी जा रही रसीदें फर्जी थीं। रसीदों व इनके एवज में वसूली गई राशि और उनके पास मौजूद गाड़ी को टीम ने कब्जे में ले लिया था। खनन अधिकारी ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और अवैध वसूली करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। जेल में बंद रिटायर्ड दरोगा गंगा सहाय सत्संगी व अर्पित कुमार निवासी ऊधम सिंह नगर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला जज की कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से दलील दी गई कि आरोपियों ने अवैध वसूली की है और उनके कब्जे से नकदी व जाली दस्तावेज बरामद हुए हैं। लिहाजा, जमानत निरस्त की जाए। जबकि, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पुलिस द्वारा उनके मुवक्किलों को घर से उठाकर फंसाया गया है। उनका घटना से कोई लेना देना नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज अचल सचदेव ने गंगा सहाय सत्संगी व अर्पित कुमार का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed