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सपा सांसद आजम खां की पांच मामलों में जमानत मंजूर

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 28 Jan 2022 11:18 PM IST
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bail of azajm kha accepted in five cases
रामपुर। सपा सांसद आजम खां को कोर्ट से राहत मिल गई है। कोतवाली और गंज थाने में दर्ज पांच मामलों में कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि, अभी उनकी रिहाई नहीं हो सकेगी, क्योंकि दो मामलों में जमानत होना शेष है।
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सपा सांसद आजम खां की गंज और कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमों में जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है, लेकिन विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा कुछ छाराएं बढ़ाई व घटाई गईं। जिसमें उनकी जमानत होकी बाकी थी। इसमें उन पर आरोप था कि आपराधिक षड़यंत्र के तहत यतीमखाने में हुई घटना आजम खां के इशारे पर की गई थी। साथ ही लूटपाट की गई थी। जबकि, गंज थाने में दर्ज मुकदमों में आरोप था कि आजम खां के इशारे पर उनके मकान तोड़े गए थे और मारपीट कर लूटपाट की गई थी।
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25 जनवरी को आजम खां के अधिवक्ता की ओर से कोतवाली में दर्ज तीन मुकदमों में और गंज थाने में दर्ज दो मुकदमों में जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी। जिस पर शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट सेशन ट्रायल में सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से जमानत का विरोध किया गया, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि इन मामलों में पूर्व में ही कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है, लेकिन विवेचना के दौरान कुछ धाराओं की बढ़ोत्तरी पुलिस द्वारा की गई है। आजम खां द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। राजनैतिक रंजिश के चलते उन्हें झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आजम खां की पांच मामलों में जमानत मंजूर कर ली है।
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