फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Arrest of woman accused in religious conversion case stayed till October 29

Rampur News: धर्म परिवर्तन मामले में आरोपी महिला की गिरफ्तारी पर 29 अक्तूबर तक रोक

Thu, 27 Aug 2026 12:28 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Thu, 27 Aug 2026 12:28 AM IST
विज्ञापन
Arrest of woman accused in religious conversion case stayed till October 29
रामपुर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन मामले में पटवाई थाने में दर्ज एफआईआर के मामले में आरोपी महिला को राहत देते हुए 29 अक्तूबर तक उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार और शिकायतकर्ता पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है।
विज्ञापन

पटवाई थाने में 29 मई को निस्बी निवासी शेर सिंह की ओर से कुछ लोगों पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में गांव निवासी सुनीता के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। आरोपी महिला की ओर से हाईकोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दाखिल की गई थी।
विज्ञापन

हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और देवेंद्र सिंह प्रथम की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार मिश्रा तथा राज्य की ओर से एजीए और अधिवक्ता अनुराग पटेल व विवेक कुमार मिश्रा उपस्थित हुए।
विज्ञापन
विज्ञापन

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि वह पूरी तरह निर्दोष हैं और उन्हें दुर्भावनापूर्ण इरादे से मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी कहा गया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं।
अधिवक्ता ने एफआईआर निरस्त किए जाने की मांग की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले को विचारणीय माना। पक्षकारों की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा गया, जिस पर अदालत ने चार सप्ताह का समय प्रदान किया। राज्य की ओर से एजीए को भी इसी अवधि में जवाब दाखिल करने की अनुमति दी गई है। जवाबी हलफनामे के बाद प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।

हाईकोर्ट ने मामले को 29 अक्तूबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि तब तक 29 मई को पटवाई थाने में दर्ज मामले के संबंध में याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed