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Azam Khan: निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट पहुंचे आजम खां, हेट स्पीच मामले में हुई थी तीन साल जेल

Wed, 09 Nov 2022 06:56 PM IST
अनुराग सक्सेना संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Published by: अनुराग सक्सेना Updated Wed, 09 Nov 2022 06:56 PM IST
सार

आजम खां के खिलाफ मिलक कोतवाली में दर्ज नफरती भाषण (हेट स्पीच) देने के मुकदमे की सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) कोर्ट ने 27 अक्तूबर को आजम खां को तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी।

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Azam Khan approaches sessions court against the decision of lower court in hate speech case
अपील दाखिल करने के बाद कोर्ट से बाहर आते आजम खां - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

नफरती भाषण देने के मामले में एमपी-एमएलए (मजिट्रेट ट्रायल) कोर्ट से सुनाई गई सजा के खिलाफ आजम खां ने जिला जज की कोर्ट में अपील दाखिल की है। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी अपील स्वीकार कर ली है। उनको 16 नवंबर तक अंतरिम जमानत भी दे दी गई है।

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आजम खां के खिलाफ मिलक कोतवाली में दर्ज नफरती भाषण (हेट स्पीच) देने के मुकदमे की सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) कोर्ट ने 27 अक्तूबर को आजम खां को तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनको अपील दाखिल करने तक के लिए अंतरिम जमानत प्रदान कर दी गई थी।

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इस फैसले के खिलाफ बुधवार को सपा नेता आजम खां ने अपने अधिवक्ता जुबैर अहमद खां के माध्यम से जिला जज अचल सचदेव की कोर्ट में अपील दाखिल की। साथ ही उन्होंने अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आजम खां की अपील को स्वीकार कर लिया और उनको 16 नवंबर तक के लिए अंतरिम जमानत प्रदान कर दी गई। साथ ही पत्रावली को अपर जिला जज कोर्ट नंबर-चार/विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट को स्थानांतरित कर दी है।

करीब एक घंटे तक कोर्ट में रहे आजम खां

निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट अपील दाखिल करने के लिए आजम खां करीब एक घंटे तक कोर्ट में रहे। वो दोपहर 12.50 बजे सेशन कोर्ट पहुंचे। लगभग एक घंटे तक कोर्ट में रहे। अंतरिम जमानत मिलने के बाद वो एमएपी-एमएल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में पहुंचे जहां दूसरे मुकदमे की सुनवाई की पत्रावलियों पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद वो कोर्ट परिसर से चले गए।

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आजम खां के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में दर्ज मुकदमे में बहराइच एसपी सिटी ने दी गवाही

सपा नेता आजम खां के खिलाफ टांडा थाने में एससी/एसटी एक्ट में दर्ज मुकदमे की सुनवाई के दौरान बुधवार को स्वार के तत्कालीन सीओ और वर्तमान में बहराइच के एसपी सिटी कुंवर ज्ञानंजय सिंह कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की। उनकी गवाही पूरी हो गई है। इस मामले की अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी।

मामला साल 2007 का है। विधानसभा चुनाव के प्रचार को दौरान आजम खां ने एक जनसभा को संबोधित किया था। जनसभा के बाद बसपा नेता धीर कुमार शील ने थाने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था कि आजम खां ने अपने भाषण में जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। तहरीर के बाद पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली थी।

पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिसके बाद कोर्ट ने 30 अक्तूबर 2021 को आजम खां पर आरोप तय कर दिए थे। इस मामले में आजम खां की जमानत पहले ही मंजूर हो चुकी है। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट सेशन ट्रायल में चल रही है।

बुधवार को हुई सुनवाई दौरान स्वार के तत्कालीन सीओ और वर्तमान में बहराइच के एसपी सिटी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने अपने बयान दर्ज कराए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की। उनकी गवाही पूरी हो गई है। इस मामले की अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी।

आजम की अवाज का नमूना लिए जाने दाखिल की आपत्ति

आजम खां के खिलाफ टांडा थाने में एससी-एसटी एक्ट में दर्ज मुकदमे की 29 अक्तूबर को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी आवाज का नमूना लेकर जांच कराने के आदेश दिए थे। जिस पर उनके अधिवक्ता की ओर से आपत्ति दाखिल की गई है। आजम खां के अधिवक्ता की ओर से दाखिल आपत्ति पर गुरुवार को सुनवाई होगी।

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