फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Application for summoning record in PAN card case approved

Rampur News: पैन कार्ड मामले में रिकाॅर्ड तलब करने का प्रार्थनापत्र मंजूर

Fri, 17 Jan 2025 01:04 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Fri, 17 Jan 2025 01:04 AM IST
विज्ञापन
Application for summoning record in PAN card case approved

विज्ञापन
रामपुर। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में बृहस्पतिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने रिकाॅर्ड तलब करने के प्रार्थनापत्र को मंजूर कर लिया है। अब इस मामले की सुनवाई 28 जनवरी को होगी।
सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड रखने का मामला सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुआ था। यह प्रकरण भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में दर्ज कराया था। जिसमें सपा नेता आजम खां को भी नामजद किया गया था। यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में बुधवार को कोर्ट में अब्दुल्ला के पैन कार्ड मामले से संबंधित रिकाॅर्ड को तलब करने के प्रार्थनापत्र पर बहस हुई थी, जिस पर अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी स्वदेश शर्मा ने प्रार्थनापत्र को खारिज करने की अपील की थी। जबकि आजम खां और अब्दुल्ला के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उनका प्रार्थनापत्र कानून सम्मत है और उसे स्वीकार करने की मांग की थी।
विज्ञापन

बृहस्पतिवार को इस मामले में कोर्ट ने सपा नेता अब्दुल्ला के प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर लिया। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी।
शत्रु संपत्ति के मामले में टली सुनवाई
शत्रु संपत्ति के मामले में गवाह मोहम्मद फरीद कोर्ट पहुंचे, लेकिन जमीनों से संबंधित रिकाॅर्ड न होने की वजह से उनकी सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी। यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खां को आरोपी बनाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed