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ांसद आजम खां की अग्रिम जमानत मंजूर
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रामपुर। जिला सहकारी संघ (डीसीडीएफ) की बिल्डिंग में स्थित दुकान को जबरन खाली कराने और इसका आवंटन अपनी पत्नी के नाम करा लेने के आरोप में दर्ज मुकदमे में सांसद आजम खां को कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है।
दुकान को जबरन खाली कराने के आरोप में गगन अरोड़ा की तहरीर पर सिविल लाइंस कोतवाली की पुलिस ने आजम खां सहित अन्य कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने को सांसद ने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर सेशन कोर्ट में बुधवार को इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया,जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सपा सांसद को झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सेशन कोर्ट ने सपा सांसद आजम खां की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
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दुकान को जबरन खाली कराने के आरोप में गगन अरोड़ा की तहरीर पर सिविल लाइंस कोतवाली की पुलिस ने आजम खां सहित अन्य कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने को सांसद ने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर सेशन कोर्ट में बुधवार को इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया,जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सपा सांसद को झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सेशन कोर्ट ने सपा सांसद आजम खां की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
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