फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Six criminals have been exiled, 20 will have to report to police stations

Raebareli News: छह अपराधी जिलाबदर, 20 की थानों में होगी हाजिरी

Sat, 11 Oct 2025 12:36 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sat, 11 Oct 2025 12:36 AM IST
विज्ञापन
Six criminals have been exiled, 20 will have to report to police stations
रायबरेली। जिले में आपराधिक कृत्यों में लिप्त छह शातिरों को जिलाबदर का आदेश दिया गया है। एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ ने मुकदमों की सुनवाई करते हुए शातिरों को छह-छह माह के लिए जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया।
विज्ञापन


उन्होंने शहर के चार और सरेनी व शिवगढ़ के एक-एक अपराधी को सजा सुनाई है। जिले की सीमा के अंदर मिलने पर गिरफ्तार कर जेल भेजने के आदेश दिए हैं। 20 शातिर अपराधियों को संबंधित थानों में हाजिरी लगाने के आदेश भी दिए गए हैं।
विज्ञापन


मुकदमों की सुनवाई करते हुए एडीएम ने शहर कोतवाली क्षेत्र के राना नगर निवासी दीपेश सिंह उर्फ गांधी, न्यू राना नगर निवासी रक्षेंद्र सिंह उर्फ शरद सिंह, पुलिस लाइन चौराहा रायबरेली व हालपता- यूनिटी चौराहा आदिल नगर गुडंबा लखनऊ निवासी अनिल दुबे, शहर के गल्ला मंडी निवासी सचिन सोनकर को छह-छह माह के लिए जिलाबदर कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


शिवगढ़ थाना क्षेत्र के बख्तावर मजरे भवानीगढ़ निवासी ओम प्रकाश और सरेनी थाना क्षेत्र के पूरे मुन्नू मजरे रामपुर कला निवासी संजय सिंह को छह-छह माह के लिए जिलाबदर किया गया है। एडीएम ने 20 शातिरों को संबंधित थानों में हाजिरी लगाने के आदेश दिए हैं। एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ ने बताया कि मुकदमों में छह शातिरों को छह-छह माह के लिए जिलाबदर करने के साथ ही 20 शातिरों को थानों में हाजिरी लगाने के आदेश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed