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Raebareli News: सलोन में 10 दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध

Fri, 27 Feb 2026 12:40 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Fri, 27 Feb 2026 12:40 AM IST
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Sale of 10 medicines banned in salons
रायबरेली। ड्रग इंस्पेक्टर की टीम ने सलोन क्षेत्र में दवा एजेंसियों का निरीक्षण किया। इस दौरान बिल न मिलने पर 10 दवाओं की बिक्री तत्काल प्रभाव से रोक दी। जिन दवाओं के नमूने लिए गए हैं, उनमें चार नारकोटिक्स की हैं और छह एंटीबॉयोटिक्स हैं। वहीं टीम के पहुंचते ही कई मेडिकल स्टोर संचालक दुकानें बंद कर भाग गए।
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नकली और बिना लिखा पढ़ी के मेडिकल स्टोर पर बिकने वाली दवाओं के खिलाफ शासन स्तर से अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। इसी के चलते बृहस्पतिवार को ड्रग इंस्पेक्टर शिवेंद्र प्रताप सिंह ने दवा की एजेंसियों की जांच शुरू की। पहले दिन उन्होंने सलोन के अलीगंज स्थित साहू मेडिकल एजेंसी का निरीक्षण करके मानकों की जांच की। यहां बिल न मिलने पर नारकोटिक्स की चार दवाओं की बिक्री रोकते हुए एक संदिग्ध दवा का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया।
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इसके अलावा परशदेपुर रोड सलोन स्थित संजीवनी में छह एंटीबायोटिक्स की संदिग्ध दवाओं की बिक्री रोक दी। खामियां मिलने पर संबंधितों को नोटिस देकर जवाब मांगा है। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि पहले दिन 10 दवाओं की बिक्री रोकते हुए एक दवा का नमूना भरा गया है। संचालकों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है।
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इनसेट
नारकोटिक्स की दवाओं का प्रभाव
नशीली दवाओं के सेवन से विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनमें हृदय रोग, यकृत की क्षति, श्वसन संबंधी समस्याएं, तंत्रिका तंत्र को नुकसान और यहां तक कि कैंसर भी हो सकता है। लंबे समय तक सेवन से शरीर पूरी तरह से कमजोर हो जाता है और व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है।
नशीली दवाओं का सेवन मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। यह चिंता, अवसाद, भ्रम, मनोविकृति, स्मृति हानि और निर्णय लेने की क्षमता में कमी का कारण बन सकता है।
इन दवाओं की बिक्री पर शासन स्तर से खुले बाजार में रोक है। चिकित्सक की संस्तुति पर ही दवा खरीदी जा सकती है। इतना ही नहीं जिन मेडिकल स्टोरों को नारकोटिक्स दवा का लाइसेंस दिया गया है, उनको पूरा बिक्री का पूरा रिकार्ड रखना होता है।

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वर्जन
ड्रग इंस्पेक्टर शीवेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि किसी भी मेडिकल स्टोर में नारकोटिक्स की दवा नहीं बिक सकती है। जिनको लाइसेंस मिला है, उन मेडिकल स्टोर में ही यह दवा डाक्टर की परची पर मिलती है। बिना चिकित्सक की परची के यह दवा नहीं दी जा सकती है।
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