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पामोलीन रिफाइंड ऑयल के नमूने फेल, मिली दुर्गंध
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2015 11:35 PM IST
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जांच रिपोर्ट आने के बाद गोदाम के मालिक को नोटिस जारी किया गया है। 15 जुलाई को एफएसडीए की टीम ने जीआईसी के सामने सरकारी भवन में संचालित एक गोदाम में छापा मारा था।
बिना लाइसेंस के यह कारोबार रिटायर्ड एबीएसए विद्या प्रसाद गुप्ता का बेटा हिमांशु गुप्ता चला रहा था। यहां से कई नमूने लेकर गोदाम को सील कर दिया गया था।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिद्धार्थ कुमार ने पामोलीन रिफाइंड ऑयल के नमूने भरे थे। इनको जांच के लिए मेरठ स्थित प्रयोगशाला में भेजा गया था।
नमूनों की जांच रिपोर्ट में पॉमोलीन रिफाइंड ऑयल असुरक्षित पाया गया है। नमूने में दुर्गंध मिली है। जांच रिपोर्ट आने के बाद गोदाम प्रभारी को नोटिस दिया गया है।
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एफएसडीए के अभिहित अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि जीआईसी के सामने गोदाम से लिया गया पॉमोलीन रिफाइंड ऑयल का नमूना जांच में असुरक्षित मिला है।
एसीजेएम कोर्ट में मुकदमे के लिए विभागीय आयुक्त से अनुमति मांगी गई है। सीज गोदाम भी अब कोर्ट के आदेश पर ही खोला जाएगा।
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बिना लाइसेंस के यह कारोबार रिटायर्ड एबीएसए विद्या प्रसाद गुप्ता का बेटा हिमांशु गुप्ता चला रहा था। यहां से कई नमूने लेकर गोदाम को सील कर दिया गया था।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिद्धार्थ कुमार ने पामोलीन रिफाइंड ऑयल के नमूने भरे थे। इनको जांच के लिए मेरठ स्थित प्रयोगशाला में भेजा गया था।
नमूनों की जांच रिपोर्ट में पॉमोलीन रिफाइंड ऑयल असुरक्षित पाया गया है। नमूने में दुर्गंध मिली है। जांच रिपोर्ट आने के बाद गोदाम प्रभारी को नोटिस दिया गया है।
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एफएसडीए के अभिहित अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि जीआईसी के सामने गोदाम से लिया गया पॉमोलीन रिफाइंड ऑयल का नमूना जांच में असुरक्षित मिला है।
एसीजेएम कोर्ट में मुकदमे के लिए विभागीय आयुक्त से अनुमति मांगी गई है। सीज गोदाम भी अब कोर्ट के आदेश पर ही खोला जाएगा।