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Raebareli News: जिले के 23 होटल व मैरिज लॉन बंद करने के आदेश

Wed, 05 Aug 2026 01:00 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Wed, 05 Aug 2026 01:00 AM IST
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Orders issued to close 23 hotels and marriage lawns in the district
रायबरेली। सराय अधिनियम, 1867 के तहत अनिवार्य पंजीयन न कराने पर सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार ने जिले के 23 होटल, गेस्टहाउस और मैरिज लॉन बंद कराने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में मंगलवार को महराजगंज, ऊंचाहार और डलमऊ के तहसीलदारों को कार्रवाई कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए।
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प्रशासन के अनुसार पूर्व में करीब 150 होटल, गेस्टहाउस और मैरिज लॉन संचालकों को नोटिस जारी कर सराय अधिनियम की धारा-4 के तहत पंजीयन कराने का अवसर दिया गया था। निर्धारित समय के बावजूद पंजीयन नहीं कराने पर अब कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के तहत ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के 11, महराजगंज क्षेत्र के सात और डलमऊ क्षेत्र के पांच होटल एवं मैरिज लॉन बंद कराए जाएंगे।
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संबंधित तहसीलदारों को कार्रवाई सुनिश्चित कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार ने बताया कि नोटिस के बावजूद संबंधित प्रतिष्ठानों ने अनिवार्य पंजीयन नहीं कराया। इसलिए नियमानुसार बंद कराने की कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
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लालगंज में छह और प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई

लालगंज क्षेत्र में भी छह होटल और लॉज के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सीलिंग की कार्रवाई के लिए नायब तहसीलदार के नेतृत्व में टीम गठित कर दी गई है। नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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