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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Two child killers life imprisonment

बालक के दो हत्यारों को आजीवन कारावास

Thu, 23 Jul 2015 11:51 PM IST
रायबरेली/अमर उजाला ब्यूरो
रायबरेली/अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 23 Jul 2015 11:51 PM IST
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ढाई साल पहले आठ वर्षीय बालक की हत्या के मामले में कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद हुसेन ने  दो अभियुक्तों को दोष सिद्घ करते हुए आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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मामले की रिपोर्ट अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना कोतवाली डलमऊ में मृतक के पिता अवधेश कुमार यादव ने 16 दिसंबर 2012 को दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार वादी का आठ वर्षीय बेटा सत्यम यादव लालगंज स्थित डिवाइन लाइट इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था।
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 15 दिसंबर 2012 को वह रोज की तरह अन्य बच्चों के साथ शाम करीब चार बजे घर पहुंचा था। खाना खाने के बाद करीब पांच बजे खेलने निकला, लेकिन लौटकर नहीं आया। परिवारीजनों ने काफी तलाश किया।
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रात करीब पौने दस बजे उसका शव गांव के गनेश यादव के तोरिया के खेत में मिला। मृतक के गले और सिर पर गहरे कटे के निशान थे। पुलिस ने गांव के ही गनेश यादव को गिरफ्तार किया। उसी की निशानदेही पर कुल्हाड़ी आरोपी के घर से ही बरामद हुई।

पुलिस को झाड़फूंक को लेकर विवाद की वजह से हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया। विवेचना के बाद पुलिस ने गनेश यादव और लालगंज के महाखेड़ा निवासी  रामकुमार यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।


बहस सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को हत्या के अपराध मे दोषसिद्घ कर आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने जमा होने वाली अर्थदंड की राशि में 25 हजार रुपये मुकदमा वादी को देने का आदेश दिया।
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