{"_id":"598caa104f1c1b012d8b471a","slug":"161502390800-raebareli-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"तत्कालीन एसपी समेत कई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
तत्कालीन एसपी समेत कई
Updated Fri, 11 Aug 2017 12:33 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
तत्कालीन एसपी समेत तीन के खिलाफ जांच के आदेश
रायबरेली। एक परिवाद में कोर्ट ने मामले की जांच करने का आदेश कोतवाल नगर को दिया है। साथ ही अपनी रिपोर्ट से कोर्ट को 15 सितंबर को अवगत कराने के लिए कहा है। अधिवक्ता शकील अहमद खान ने कोर्ट में तत्कालीन एसपी राजेश पांडेय, सीओ पंकज पांडेय, इंस्पेक्टर संतोष प्रसाद द्विवेदी के खिलाफ परिवाद दाखिल किया है। इसमें फर्जी चार्जशीट लगाने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने धारा 202 सीआरपीसी के तहत जांच कर रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
रायबरेली। एक परिवाद में कोर्ट ने मामले की जांच करने का आदेश कोतवाल नगर को दिया है। साथ ही अपनी रिपोर्ट से कोर्ट को 15 सितंबर को अवगत कराने के लिए कहा है। अधिवक्ता शकील अहमद खान ने कोर्ट में तत्कालीन एसपी राजेश पांडेय, सीओ पंकज पांडेय, इंस्पेक्टर संतोष प्रसाद द्विवेदी के खिलाफ परिवाद दाखिल किया है। इसमें फर्जी चार्जशीट लगाने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने धारा 202 सीआरपीसी के तहत जांच कर रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है।