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Pratapgarh News: कोहड़ौर नगर पंचायत अध्यक्ष के पक्ष में याचिका हुई स्वीकार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 29 May 2025 11:49 PM IST
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Petition in favor of Kohdaur Nagar Panchayat President accepted
कोहड़ौर नगर पंचायत अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी याचिका हाईकोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने स्वीकार कर ली है। निचली अदालत ने नगर पंचायत अध्यक्ष पद का निर्वाचन शून्य कर दिया था, जिसे नगर पंचायत अध्यक्ष ने चुनौती दी थी। लखनऊ खंडपीठ के जस्टिस पंकज भाटिया की अदालत ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है।
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नगर पंचायत कोहड़ौर के पूरे सेवकी के वार्ड संख्या चार निवासी अमृत लाल ने 15 मई 2023 को नगर पंचायत अध्यक्ष के परिणाम घोषणा के संबंध में चुनाव याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उन्होंने अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शीतला प्रसाद कोरी के नामांकन पत्र के साथ दिए गए शपथ-पत्र में दर्ज शैक्षिक योग्यता, चल-अचल संपत्ति का विवरण, मतों की संख्या समेत अन्य दस्तावेज पर आपत्ति जताई थी। लेकिन राजनीतिक प्रभाव के कारण उस पर समुचित कार्रवाई नहीं हुई।
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अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष शीतला प्रसाद कोरी का निर्वाचन शून्य घोषित किया था। साथ ही दूसरे स्थान पर रहे अमृत लाल को निर्वाचित घोषित करने का आदेश दिया था। जिलाधिकारी को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने को कहा था।
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वादी मुकदमा नगर पंचायत कोहड़ौर अध्यक्ष शीतला प्रसाद कोरी के अधिवक्ता एलपी मिश्रा ने जानकारी दी कि निचली अदालत के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी गई थी। याचिका स्वीकार कर ली गई है।
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