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एडीओ और बीडीओ के खिलाफ नहीं हुआ मुकदमा

Wed, 17 Jan 2018 12:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, प्रतापगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, प्रतापगढ़ Updated Wed, 17 Jan 2018 12:20 AM IST
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प्रतापगढ़। सांगीपुर विकास खंड में 21 लाख रुपये घपले के आरोपी एडीओ पंचायत और रिटायर बीडीओ पर अभी तक न तो मुकदमा दर्ज हुआ और न ही उन्हें निलंबित किया गया, जबकि सीडीओ ने इस मामले में सांगीपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराने को कहा था।
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सांगीपुर विकास खंड में 21 लाख रुपये के घोटाले के आरोपी रिटायर बीडीओ और एडीओ पंचायत के कारनामे से अफसर आंख मूंदें बैठे हैं। इन दोनों पर सांगीपुर ब्लाक में 14वें वित्त आयोग के  लिए कंटीजेंसी के तहत मिले 21,42,680 रुपये निकाल कर बंदरबांट करने का आरोप है। इस धनराशि से ब्लाक परिसर में नए पंखे लगाने, रंगाई -पुताई के साथ ही साज-सज्जा करानी थी। डीपीआरओ की जांच में इस बात का खुलासा हुआ था कि 21,52,680 रुपये का कोई हिसाब नहीं था।
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मामले का खुलासा होने पर सीडीओ राजकमल यादव ने रिटायर बीडीओ चंद्रप्रकाश शर्मा और एडीओ पंचायत आद्या प्रसाद द्विवेदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को कहा था, मगर डीपीआरओ ने अभी तक कोई पहल नहीं की है। विभागीय जानकारों की मानें तो एडीओ पंचायत कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए नेताओं की शरण में पहुंच गए हैं। प्रभारी डीडीओ जनार्दन यादव ने बताया कि स्पष्टीकरण के  लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है, जवाब आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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