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व्यापारी के बेटे की हत्या में सगे भाइयों समेत तीन को आजीवन कारावास
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जनपद न्यायाधीश संजय शंकर पांडेय ने शहर के कपड़ा व्यवसायी के बेटे की हत्या के मामले में नगर कोतवाली इलाके के पूरे पितई निवासी सगे भाई मोहम्मद अली और कासिम के साथ परवेज को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी मोहम्मद अली पर चालीस हजार जबकि कासिम व परवेज के ऊपर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
नगर कोतवाली इलाके के पूरे पितई निवासी वादी आबुल हसन के अनुसार, 22 अक्तूबर 2002 को वह पंजाबी मार्केट स्थित अपनी कपड़े की दुकान बंद करने के बाद शकील के साथ स्कूटर से अपने घर जा रहा था। उसका बेटा सईद (27) भतीजे मोवीन के साथ दूसरे स्कूटर से आगे जा रहा था।
प्रयागराज-अयोध्या राजमार्ग पर देवकली मोड़ के समीप मोहम्मद अली, उसके भाई कासिम व परवेज मौके ने सईद पर पुरानी रंजिश के चलते तमंचे से फायर झोंक दिया। इसके बाद तीनों भाग निकले। घायल बेटे को लेकर वह जिला अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी डीजीसी योगेश शर्मा व एडीजीसी विक्रम प्रताप सिंह ने की।
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नगर कोतवाली इलाके के पूरे पितई निवासी वादी आबुल हसन के अनुसार, 22 अक्तूबर 2002 को वह पंजाबी मार्केट स्थित अपनी कपड़े की दुकान बंद करने के बाद शकील के साथ स्कूटर से अपने घर जा रहा था। उसका बेटा सईद (27) भतीजे मोवीन के साथ दूसरे स्कूटर से आगे जा रहा था।
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प्रयागराज-अयोध्या राजमार्ग पर देवकली मोड़ के समीप मोहम्मद अली, उसके भाई कासिम व परवेज मौके ने सईद पर पुरानी रंजिश के चलते तमंचे से फायर झोंक दिया। इसके बाद तीनों भाग निकले। घायल बेटे को लेकर वह जिला अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी डीजीसी योगेश शर्मा व एडीजीसी विक्रम प्रताप सिंह ने की।
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