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व्यापारी के बेटे की हत्या में सगे भाइयों समेत तीन को आजीवन कारावास

Thu, 21 Apr 2022 01:09 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 21 Apr 2022 01:09 AM IST
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Life imprisonment for three including real brothers in murder of businessman's son
जनपद न्यायाधीश संजय शंकर पांडेय ने शहर के कपड़ा व्यवसायी के बेटे की हत्या के मामले में नगर कोतवाली इलाके के पूरे पितई निवासी सगे भाई मोहम्मद अली और कासिम के साथ परवेज को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी मोहम्मद अली पर चालीस हजार जबकि कासिम व परवेज के ऊपर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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नगर कोतवाली इलाके के पूरे पितई निवासी वादी आबुल हसन के अनुसार, 22 अक्तूबर 2002 को वह पंजाबी मार्केट स्थित अपनी कपड़े की दुकान बंद करने के बाद शकील के साथ स्कूटर से अपने घर जा रहा था। उसका बेटा सईद (27) भतीजे मोवीन के साथ दूसरे स्कूटर से आगे जा रहा था।
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प्रयागराज-अयोध्या राजमार्ग पर देवकली मोड़ के समीप मोहम्मद अली, उसके भाई कासिम व परवेज मौके ने सईद पर पुरानी रंजिश के चलते तमंचे से फायर झोंक दिया। इसके बाद तीनों भाग निकले। घायल बेटे को लेकर वह जिला अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी डीजीसी योगेश शर्मा व एडीजीसी विक्रम प्रताप सिंह ने की।
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