फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   crime news

बच्चों को पटक कर मारने वाले को आजीवन कारावास

Mon, 25 Jan 2016 11:03 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो प्रतापगढ़
अमर उजाला ब्यूरो प्रतापगढ़ Updated Mon, 25 Jan 2016 11:03 PM IST
विज्ञापन
crime news
बच्चों को पटक-पटक कर मौत के घाट उतारने वाले तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश बीना नारायन ने दर्दनाक घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को सोमवार को सजा सुनाते हुए पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
विज्ञापन


घटनाक्रम के अनुसार हथिगवां इलाके के फूलमती विसहिया गांव निवासी विश्वनाथ केसरवानी अपनी पत्नी और बच्चों के संग रहता था। घटना 26 सितंबर 2009 की है। विश्वनाथ केसरवानी के ससुर सजनलाल केसरवानी निवासी लक्ष्मीगंज थाना महेशगंज ने हथिगवां थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी बेटी किरन के घर में बदमाशों ने लूटपाट कर उसकी नातिन साक्षी (6) और नाती प्रिंस (3) को छत के ऊपर पटक-पटक कर मार डाला गया। मां के विरोध करने पर हत्यारोपियों ने चाकू मारकर उसे घायल कर दिया गया। वह घटनास्थल पर बेहोश मिली।
विज्ञापन


हालांकि उस समय हत्यारोपियों ने मां को भी मृत समझकर ही छोड़ा था। थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने आरोपी हरि पंडा के पास से अंगूठी, हार और रुपये बरामद किया। अपर सत्र न्यायालय में मुकदमा परीक्षण के लिए आया तो दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को न्यायालय ने हरि पंडा निवासी चरनमिश्र का पुरवा विसहिया, श्याम बहादुर सिंह उर्फ पप्पू निवासी खुशियाली सिंह का पुरवा, वीरेंद्र सरोज छोटकी अख्तियारी हथिगवां को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed