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Pratapgarh : स्वास्थ्य बीमा की प्रतिपूर्ति नहीं देने पर कंपनी के खिलाफ दायर किया वाद
Tue, 09 Aug 2022 11:30 PM IST
इलाहाबाद ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़
Published by: इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 09 Aug 2022 11:30 PM IST
सार
नगर क्षेत्र के स्टेशन रोड पर रहने वाले अधिवक्ता मुक्तेश्वरनाथ ओझा ने आयोग में वाद प्रस्तुत कर बताया कि चेन्नई की स्वास्थ्य बीमा कंपनी से उन्होंने स्वास्थ्य बीमा कराया था।
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डूबे
- फोटो : Social Media
विस्तार
दुर्घटना में घायल होने के बाद उपचार कराने के दौरान अधिवक्ता ने स्वास्थ्य बीमा कंपनी से प्रतिपूर्ति का दावा किया। कंपनी की ओर से क्लेम देने के नाम पर अभिलेखों में कमी बताई गई। इस पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया है।
नगर क्षेत्र के स्टेशन रोड पर रहने वाले अधिवक्ता मुक्तेश्वरनाथ ओझा ने आयोग में वाद प्रस्तुत कर बताया कि चेन्नई की स्वास्थ्य बीमा कंपनी से उन्होंने स्वास्थ्य बीमा कराया था। तीन अक्तूबर 2021 को वह बाइक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए। शहर के एक नर्सिंगहोम में उपचार कराया। स्वास्थ्य बीमा अवधि 19 सितंबर 2019 तक थी । क्लेम से संबंधित अभिलेखों का सत्यापन करने के बाद कंपनी की ओर से कमी बताई गई है।
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नगर क्षेत्र के स्टेशन रोड पर रहने वाले अधिवक्ता मुक्तेश्वरनाथ ओझा ने आयोग में वाद प्रस्तुत कर बताया कि चेन्नई की स्वास्थ्य बीमा कंपनी से उन्होंने स्वास्थ्य बीमा कराया था। तीन अक्तूबर 2021 को वह बाइक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए। शहर के एक नर्सिंगहोम में उपचार कराया। स्वास्थ्य बीमा अवधि 19 सितंबर 2019 तक थी । क्लेम से संबंधित अभिलेखों का सत्यापन करने के बाद कंपनी की ओर से कमी बताई गई है।
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