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Pilibhit News: चरस बरामदगी में दो को तीन-तीन साल कारावास

Sun, 06 Oct 2024 01:46 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 06 Oct 2024 01:46 AM IST
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Two sentenced to three years' imprisonment for seizure of hashish
पीलीभीत। विशेष न्यायाधीश त्वरित न्यायालय/एनडीपीएस एक्ट चंद्र मोहन मिश्र ने दो आरोपियों को चरस बरामदगी का दोष सिद्ध होने पर तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 30-30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर के थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खैरुल्ला शाह में एसआई शकील अहमद 16 अक्तूबर 2017 को पुलिस बल के साथ गश्त पर थे। तभी दो लोग इमामबाड़े के पास से आगे चलने लगे। संदेह होने पर उन्हें रुकने को कहा तो उन्होंने अपनी गति और बढ़ा दी। पुलिस टीम ने आगे बढ़कर उन्हें रोककर पूछताछ की तो एक ने अपना नाम शफीक निवासी मोहल्ला खैरुल्ला शाह और दूसरे ने फिरोज निवासी मोहल्ला मो. वासिल बताया।
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संदेह होने पर उनकी तलाशी ली गई तो दोनों के पास 500-500 ग्राम चरस बरामद हुई। दोनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश करने पर जेल भेज दिया गया। विवेचक ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर दोनों अभियुक्तों पर दोष सिद्ध होना पाते हुए सजा सुनाई।
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