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Pilibhit News: जानलेवा हमला करने के आरोपी को सात साल की सजा, 25 हजार जुर्माना

Fri, 21 Mar 2025 11:45 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Fri, 21 Mar 2025 11:45 PM IST
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The accused of murderous attack got 7 years imprisonment and 25 thousand rupees fine
पीलीभीत। जानलेवा हमला करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट महेशानंद झा ने दोषी पाते हुए सात साल की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा होने पर उसका 90 प्रतिशत धन पीड़ित को दिए जाने का आदेश दिया।
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थाना माधोटांडा के ग्राम बंगला उर्फ मित्रसेनपुर के वादी गुड्डू ने सात अगस्त 2018 को थाना माधोटांडा में तहरीर देकर कहा कि गांव का रामऔतार छह अगस्त 2018 उसके परिवार वालों को गालियां दे रहा था। वादी का भाई धर्मेंद्र कुमार दिन के 1:30 बजे घर से मोटर साइकिल से शाहगढ़ खाद लेने गया था। बाबा मंदिर के पास धर्मेंद्र कुमार को देखते ही रामऔतार गालियां देने लगा। मना करने पर रामऔतार ने जान से मारने की नीयत से धर्मेंद्र कुमार के पेट में चाकू मार दिया, जिससे वह घायल होकर जमीन पर गिर गया। उसी समय धर्मेंद्र को पीलीभीत इलाज के लिए भेज दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कई गवाह न्यायालय में पेश किए गए। न्यायालय ने दोनों ओर से सुनवाई व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सात साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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