{"_id":"595f93554f1c1bea368b46c1","slug":"police-notice-to-dj-operators","type":"story","status":"publish","title_hn":"डीजे संचालकों को पुलिस का नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
डीजे संचालकों को पुलिस का नोटिस
ब्यूरो /पीलीभीत
Updated Fri, 07 Jul 2017 11:03 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारी में पुलिस और प्रशासन जुट गया है। डीजे संचालकों और संभ्रांत लोगों की बैठक में एसडीएम ने लोगों की भावनाओं का ध्यान रखने के निर्देश दिए। पुलिस ने निर्धारित से अधिक आवाज में डीजे न बजाने, ऐसे उत्तेजक भजन गायन आदि न करने जिससे दूसरे की भावना को ठेस पहुंचे आदि को लेकर नगर के बाइस डीजे संचालकों को नोटिस जारी किया है। एसडीएम ने तहसीलदार, बीडीओ, पूर्ति निरीक्षक को सतर्कता के निर्देश दिए हैं। नगर के एक बारात घर में कांवड़ यात्रा को लेकर नगर के डीजे संचालक, संभ्रांत लोगों की बैठक हुई। इसमें एसडीएम शशि भूषण राय ने कोर्ट के निर्देशानुसार धीमी आवाज में कांवड यात्रा में डीजे बजाने, ऐसे भजन आदि न लगाने जिससे किसी दूसरे की भावना को ठेस पहुंचे आदि के निर्देश दिए। सीओ अनुराग दर्शन ने कहा कि गड़बड़ी को बर्दास्त नहीं किया जाएगा। अफवाहों पर लोग ध्यान न दें। पुलिस प्रशासन को सहयोग कर समय पर सूचना दें। इंस्पेक्टर यशवीर सिंह ने आभार व्यक्त किया। बैठक में व्यापारी नेता विजयपाल विक्की, अशोक खंडेलवाल, नीशू प्रधान आदि थे। उधर, पुलिस ने नगर के बाइस डीजे संचालकों को नोटिस जारी किया है। इंस्पेक्टर यशवीर सिंह ने बताया कि नोटिस में नियमानुसार डीजे बजाने आदि की चेतावनी दी गई है। आदेशों के उल्लंघन पर डीजे संचालक दोषी माने जाएंगे। उधर, एसडीएम शशि भूषण राय ने तहसीलदार, बीडीओ, पूर्ति निरीक्षक को पत्र जारी कर कांवड़ियों के रास्ते में पड़ने वाले दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थलों की जानकारी कराने, घटना की आशंका पर समय रहते सूचना एकत्र करने, रास्ते में पडने वाली नहरों में कांवड़ियों को अत्यधिक स्नान आदि से रोकने को पुलिस का सहयोग करने, भीड़ भाड़ वाले शिवालयों पर नजर रखने, शिवालयों में सीसी कैमरे लगवाने को संपर्क करने आदि के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार ने उक्त आदेशों का पालन कराने को नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षकों को निर्देशित किया है।
विज्ञापन