{"_id":"66cc2225e33b45ffc60678bb","slug":"plumber-beaten-up-and-vandalised-after-asking-for-remuneration-pilibhit-news-c-121-1-pbt1001-121487-2024-08-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Pilibhit News: मानदेय मांगने पर प्लंबर को घर में घुसकर पीटा, तोड़फोड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Pilibhit News: मानदेय मांगने पर प्लंबर को घर में घुसकर पीटा, तोड़फोड़
विज्ञापन
पूरनपुर। गुजरात भेजे गए प्लंबर का तय मानदेय नहीं दिया गया। पिता के साथ मानदेय मांगने पहुुंचे प्लंबर और उसके पिता को धक्के देकर घर से निकाल दिया गया। बाद में उसके घर में घुसकर पिटाई करने के साथ तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
मोहल्ला साहूकारा निवासी इमरान खां ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि मोहल्ला बमनपुरी निवासी अरशद खां, इशरत खां, शाहिद खां ने एक कंपनी खोल रखी है। जिसका कार्यालय दिल्ली और दूसरा गुजरात के बड़ौदा में है। इमरान आदि उसके रिश्ते के मामा है।
25 हजार रुपये प्रति माह के हिसाब से नौकरी करने के लिए बड़ौदा में एक अक्तूबर 2017 को भेजा गया। उसने 20 अगस्त 2023 तक वहां काम किया। उसके मानदेय के 10,03,312 रुपये बने। मगर उसे मात्र 22,600 रुपये दिए गए। साथ ही कहा कि शेष 7,77,312 रुपये तब दिए जाएंगे जब वह कंपनी से काम छोड़ेगा।
विज्ञापन
बाद में काम छोड़ने पर आरोपी बकाया मानदेय के रुपये देने में टाल-मटोल करने लगे। पांच अप्रैल 2024 को पिता के साथ आरोपियों के घर बकाया मानदेय मांगने गया। आरोप है कि तब धक्के देकर घर से निकाल दिया गया। इसकी शिकायत उसने अफसरों से की। आरोप है कि 29 मई को आरोपियों ने घर में घुसकर उसकी पिटाई कर तोड़फोड़ की और रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी दी।
कोतवाल राजीव कुमार शर्मा ने बताैया कि कोर्ट के आदेश पर इमरान खां की ओर से अरशद खां, इशरत खां, शाहिद खां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
विज्ञापन
मोहल्ला साहूकारा निवासी इमरान खां ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि मोहल्ला बमनपुरी निवासी अरशद खां, इशरत खां, शाहिद खां ने एक कंपनी खोल रखी है। जिसका कार्यालय दिल्ली और दूसरा गुजरात के बड़ौदा में है। इमरान आदि उसके रिश्ते के मामा है।
विज्ञापन
25 हजार रुपये प्रति माह के हिसाब से नौकरी करने के लिए बड़ौदा में एक अक्तूबर 2017 को भेजा गया। उसने 20 अगस्त 2023 तक वहां काम किया। उसके मानदेय के 10,03,312 रुपये बने। मगर उसे मात्र 22,600 रुपये दिए गए। साथ ही कहा कि शेष 7,77,312 रुपये तब दिए जाएंगे जब वह कंपनी से काम छोड़ेगा।
विज्ञापन
बाद में काम छोड़ने पर आरोपी बकाया मानदेय के रुपये देने में टाल-मटोल करने लगे। पांच अप्रैल 2024 को पिता के साथ आरोपियों के घर बकाया मानदेय मांगने गया। आरोप है कि तब धक्के देकर घर से निकाल दिया गया। इसकी शिकायत उसने अफसरों से की। आरोप है कि 29 मई को आरोपियों ने घर में घुसकर उसकी पिटाई कर तोड़फोड़ की और रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी दी।
कोतवाल राजीव कुमार शर्मा ने बताैया कि कोर्ट के आदेश पर इमरान खां की ओर से अरशद खां, इशरत खां, शाहिद खां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।