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Pilibhit News: स्कूलों में गठित होगा एमएचएम क्लब, बीएसए ने जारी किया पत्र
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देश, लापरवाही पर तय होगी जवाबदेही
पीलीभीत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने जिले के विद्यालयों में एमएचएम (महामारी स्वच्छता प्रबंधन) क्लब गठित कराने के निर्देश दिए हैं। बीएसए रोशनी सिंह ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को तीन दिन के भीतर जिले के संबंधित विद्यालयों में क्लब गठित कराकर उसे क्रियाशील कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निर्धारित प्रारूप पर सूचना तत्काल कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है।
बीएसए की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में योजित रिट पिटीशन में 30 जनवरी 2026 को पारित निर्णय के अनुपालन के लिए यह कार्रवाई की जानी है। राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से 22 मई 2026 को जारी पत्र में भी इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए थे। निर्देश के तहत जिले के सभी उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के साथ सहायता प्राप्त एवं निजी उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में एमएचएम कॉर्नर/क्लब का गठन किया जाना है। बीएसए ने पूर्व में जारी पत्रों और मासिक समीक्षा बैठकों में दिए गए निर्देशों का भी हवाला दिया है। बीएसए ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने-अपने क्षेत्र के सभी संबंधित विद्यालयों में निर्धारित प्रक्रिया पूरी कराकर नवीन प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराएं। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुपालन से जुड़ा है, इसलिए इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आदेश का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सकती है।
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पीलीभीत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने जिले के विद्यालयों में एमएचएम (महामारी स्वच्छता प्रबंधन) क्लब गठित कराने के निर्देश दिए हैं। बीएसए रोशनी सिंह ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को तीन दिन के भीतर जिले के संबंधित विद्यालयों में क्लब गठित कराकर उसे क्रियाशील कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निर्धारित प्रारूप पर सूचना तत्काल कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है।
बीएसए की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में योजित रिट पिटीशन में 30 जनवरी 2026 को पारित निर्णय के अनुपालन के लिए यह कार्रवाई की जानी है। राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से 22 मई 2026 को जारी पत्र में भी इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए थे। निर्देश के तहत जिले के सभी उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के साथ सहायता प्राप्त एवं निजी उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में एमएचएम कॉर्नर/क्लब का गठन किया जाना है। बीएसए ने पूर्व में जारी पत्रों और मासिक समीक्षा बैठकों में दिए गए निर्देशों का भी हवाला दिया है। बीएसए ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने-अपने क्षेत्र के सभी संबंधित विद्यालयों में निर्धारित प्रक्रिया पूरी कराकर नवीन प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराएं। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुपालन से जुड़ा है, इसलिए इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आदेश का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सकती है।
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