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Pilibhit News: अपहरण कर मासूम की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद
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पीलीभीत। अपहरण कर किशोर की हत्या करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट गीता सिंह ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
थाना बिलसंडा के गांव ईशापुर के महेशपाल ने थाना बरखेड़ा में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उसका पुत्र पांच वर्षीय पुत्र गौरव कुमार परेवा अनूप गांव में स्थित अपनी ननिहाल में रहकर पढ़ाई करता था। 15 फरवरी 2017 को शाम पांच बजे गौरव बच्चों के साथ खेल रहा था।
इसके बाद वह घर नहीं लौटा। इसपर परिजनों ने तलाश की, न मिलने पर थाने पहुंचने पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में राजू उर्फ शेक राजू निवासी कोटदार पश्चिम बंगाल को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कई गवाह पेश किए। वहीं आरोपी ने निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों की सुनवाई के बाद राजू को दोषी पाते हुए दंडित किया।
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थाना बिलसंडा के गांव ईशापुर के महेशपाल ने थाना बरखेड़ा में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उसका पुत्र पांच वर्षीय पुत्र गौरव कुमार परेवा अनूप गांव में स्थित अपनी ननिहाल में रहकर पढ़ाई करता था। 15 फरवरी 2017 को शाम पांच बजे गौरव बच्चों के साथ खेल रहा था।
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इसके बाद वह घर नहीं लौटा। इसपर परिजनों ने तलाश की, न मिलने पर थाने पहुंचने पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में राजू उर्फ शेक राजू निवासी कोटदार पश्चिम बंगाल को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कई गवाह पेश किए। वहीं आरोपी ने निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों की सुनवाई के बाद राजू को दोषी पाते हुए दंडित किया।