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Pilibhit News: देवीपुरा गो आश्रय स्थल में मिली अनियमितताएं, प्रधान को नोटिस जारी
Thu, 27 Jun 2024 06:52 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Thu, 27 Jun 2024 06:52 AM IST
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पीलीभीत। देवीपुरा गो-आश्रय स्थल में मृत पशुओं का मामला सामने आने के बाद जांच कराई गई थी। वहीं सीडीओ ने वित्तीय वर्ष आय और व्यय की जांच कराई। इसमें काफी घपलेबाजी मिली है। जांच रिपोर्ट पर डीएम ने प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
मरौरी ब्लॉक के गांव देवीपुरा स्थित गो आश्रय स्थल में 10 जून को पशुओं की गिनती कम होने का मामला सामने आया था। इस पर खंड विकास अधिकारी मरौरी ने टीम के साथ वहां पहुंचकर निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि 8 जून से 11 जून तक 12 पशुओं की मृत्यु हो चुकी थी। यही नहीं जांच के दौरान गणना में 911 पशु मिले, जबकि रजिस्टर में 916 दर्ज थे। मौके पर पांच पशु कम होने पर प्रधान को दोषी ठहराते हुए रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी को सौंपी गई थी। इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2023- 24 को लेकर भी जांच कराई थी।जांच के दौरान इसमें भी काफी अनियमिताएं सामने आई थी। रजिस्टर में कुछ बिल वाउचरों को दर्ज नहीं किया गया था और भुगतान भी किया जा चुका था। ऐसे में प्रधान को दोषी ठहराया गया था। जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई थी। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने उक्त मामले में ग्राम प्रधान छोटेलाल को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे। मुख्य विकास अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया जिला अधिकारी के निर्देश पर ग्राम प्रधान को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का 15 दिन के अंदर साक्ष्यों के साथ डीपीआरओ कार्यालय में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया।
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मरौरी ब्लॉक के गांव देवीपुरा स्थित गो आश्रय स्थल में 10 जून को पशुओं की गिनती कम होने का मामला सामने आया था। इस पर खंड विकास अधिकारी मरौरी ने टीम के साथ वहां पहुंचकर निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि 8 जून से 11 जून तक 12 पशुओं की मृत्यु हो चुकी थी। यही नहीं जांच के दौरान गणना में 911 पशु मिले, जबकि रजिस्टर में 916 दर्ज थे। मौके पर पांच पशु कम होने पर प्रधान को दोषी ठहराते हुए रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी को सौंपी गई थी। इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2023- 24 को लेकर भी जांच कराई थी।जांच के दौरान इसमें भी काफी अनियमिताएं सामने आई थी। रजिस्टर में कुछ बिल वाउचरों को दर्ज नहीं किया गया था और भुगतान भी किया जा चुका था। ऐसे में प्रधान को दोषी ठहराया गया था। जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई थी। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने उक्त मामले में ग्राम प्रधान छोटेलाल को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे। मुख्य विकास अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया जिला अधिकारी के निर्देश पर ग्राम प्रधान को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का 15 दिन के अंदर साक्ष्यों के साथ डीपीआरओ कार्यालय में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया।
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