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Pilibhit News: दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति को सात वर्ष का कारावास
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पीलीभीत। जनपद सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने दहेज की खातिर पत्नी की हत्या करने वाले पति को दोषी पाते हुए सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। पति पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मृतका के ससुर को आरोप सिद्ध न होने पर बरी कर दिया गया।
अभियोजन के मुताबिक, थाना बरखेड़ा के ग्राम मधुपुरी के साकेत कुमार पांडेय ने थाना पूरनपुर में 13 मई 2020 को तहरीर देकर कहा कि उसकी पुत्री आकांक्षा की शादी 13 माह पूर्व मोहल्ला साहूकारा लाइन पार पूरनपुर के रविशंकर ओझा के साथ की थी। उसकी चार माह की पुत्री है। रविशंकर ओझा ने पहले आरती देवी से शादी कि थी, जिससे एक लड़का है। रविशंकर ओझा आरती देवी को अपने साथ रखने के लिए घर में झगड़ा करता था। आकांक्षा ने लिखित शिकायत भी की थी। रवि शंकर ओझा ने मामले में मारपीट भी की थी।
पीड़ित का आरोप था कि रविशंकर ओझा ने समय पाकर पूर्व पत्नी आरती देवी, पिता बाबूराम ओझा, भाई गौरव उर्फ छोटू ने मिलकर आकांक्षा पाण्डेय को फांसी लगाकर मार डाला। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर रविशंकर ओझा व बाबूराम ओझा के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाह न्यायालय में पेश किए गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पति रविशंकर ओझा को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद
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पिटाई कर गंभीर घायल करने के मामले में दोषी को पांच वर्ष का कारावास
पीलीभीत। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार डूंगराकोटी ने पिटाई कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
थाना बिलसंडा के गांव हर्रायपुर के अमर सिंह ने 24 अगस्त 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि रात 12 बजे गांव के महेंद्र से कहासुनी हो गई। महेंद्र ने गाली-गलौज करते हुए उसे मारा पीटा। इससे उनके सिर में गंभीर चोट आई। पुलिस ने सूचना दर्ज कर घायल वादी का मेडिकल परीक्षण कराया। वाद विवेचना विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से वादी सहित कई गवाह न्यायालय में पेश किए गए। इसमें आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्काें को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। संवाद
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अभियोजन के मुताबिक, थाना बरखेड़ा के ग्राम मधुपुरी के साकेत कुमार पांडेय ने थाना पूरनपुर में 13 मई 2020 को तहरीर देकर कहा कि उसकी पुत्री आकांक्षा की शादी 13 माह पूर्व मोहल्ला साहूकारा लाइन पार पूरनपुर के रविशंकर ओझा के साथ की थी। उसकी चार माह की पुत्री है। रविशंकर ओझा ने पहले आरती देवी से शादी कि थी, जिससे एक लड़का है। रविशंकर ओझा आरती देवी को अपने साथ रखने के लिए घर में झगड़ा करता था। आकांक्षा ने लिखित शिकायत भी की थी। रवि शंकर ओझा ने मामले में मारपीट भी की थी।
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पीड़ित का आरोप था कि रविशंकर ओझा ने समय पाकर पूर्व पत्नी आरती देवी, पिता बाबूराम ओझा, भाई गौरव उर्फ छोटू ने मिलकर आकांक्षा पाण्डेय को फांसी लगाकर मार डाला। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर रविशंकर ओझा व बाबूराम ओझा के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाह न्यायालय में पेश किए गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पति रविशंकर ओझा को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद
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पिटाई कर गंभीर घायल करने के मामले में दोषी को पांच वर्ष का कारावास
पीलीभीत। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार डूंगराकोटी ने पिटाई कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
थाना बिलसंडा के गांव हर्रायपुर के अमर सिंह ने 24 अगस्त 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि रात 12 बजे गांव के महेंद्र से कहासुनी हो गई। महेंद्र ने गाली-गलौज करते हुए उसे मारा पीटा। इससे उनके सिर में गंभीर चोट आई। पुलिस ने सूचना दर्ज कर घायल वादी का मेडिकल परीक्षण कराया। वाद विवेचना विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से वादी सहित कई गवाह न्यायालय में पेश किए गए। इसमें आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्काें को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। संवाद