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Pilibhit News: ईंट भट्ठों और राइस मिलों पर जिला पंचायत ने बढ़ाया टैक्स
Sun, 30 Jul 2023 11:56 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Sun, 30 Jul 2023 11:56 PM IST
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पीलीभीत। जिले में संचालित होने वाले ईंट भट्ठों, राइस मिलों और चीनी मिलों समेत अन्य उद्योगों पर जिला पंचायत कर दरें बढ़ाने जा रही है। इसमें फिलहाल ईंट भट्ठे पर पांच हजार रुपये की बढ़ोत्तरी प्रस्तावित है। इसके साथ ही अन्य कारखानों पर भी कर बढ़ाया जाना है। संशोधित दरों पर जिला पंचायत की ओर से 30 दिन के भीतर आपत्ति मांगी गई हैं।
उद्योग धंधों को जिला पंचायत से लाइसेंस लेना होता है। इसका जिला पंचायत हर साल कर लेती है। इस बार जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में आय बढ़ाने के लिए कर में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव रखा गया था। जिला पंचायत अध्यक्ष की संस्तुति के बाद अब जिला पंचायत ने कर की संशोधित दरें प्रस्तावित कर दी हैं।
इसमें ईंट भट्ठों से पूर्व में लिए जाने वाले 10 हजार के कर को बढ़ाकर 15 हजार किया गया है। राइस मिलों के लिए पहले अलग-अलग कर निर्धारित था। अब सभी के लिए 20 हजार का टैक्स प्रस्तावित किया गया है। चीनी मिलों के लिए अभी तक 50 हजार रुपये कर था, जो अब एक लाख रुपये प्रस्तावित है। गैस एजेंसी के लिए 10 हजार और फ्लोर मिल, गल्ला मिल, दाल मिल, ऑयल मिल के लिए 30 हजार प्रस्तावित किया गया है। इन दरों पर आपत्ति के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।
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हर साल जिला पंचायत की ओर से कर की दरों में संशोधन किया जाता है। इस बार भी नई दरें प्रस्तावित की गई है। इसमें यदि किसी को आपत्ति है तो वह तीस दिन के भीतर कार्यालय में आपत्ति को दर्ज करा सकता है। - हरमीक सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत
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उद्योग धंधों को जिला पंचायत से लाइसेंस लेना होता है। इसका जिला पंचायत हर साल कर लेती है। इस बार जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में आय बढ़ाने के लिए कर में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव रखा गया था। जिला पंचायत अध्यक्ष की संस्तुति के बाद अब जिला पंचायत ने कर की संशोधित दरें प्रस्तावित कर दी हैं।
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इसमें ईंट भट्ठों से पूर्व में लिए जाने वाले 10 हजार के कर को बढ़ाकर 15 हजार किया गया है। राइस मिलों के लिए पहले अलग-अलग कर निर्धारित था। अब सभी के लिए 20 हजार का टैक्स प्रस्तावित किया गया है। चीनी मिलों के लिए अभी तक 50 हजार रुपये कर था, जो अब एक लाख रुपये प्रस्तावित है। गैस एजेंसी के लिए 10 हजार और फ्लोर मिल, गल्ला मिल, दाल मिल, ऑयल मिल के लिए 30 हजार प्रस्तावित किया गया है। इन दरों पर आपत्ति के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।
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हर साल जिला पंचायत की ओर से कर की दरों में संशोधन किया जाता है। इस बार भी नई दरें प्रस्तावित की गई है। इसमें यदि किसी को आपत्ति है तो वह तीस दिन के भीतर कार्यालय में आपत्ति को दर्ज करा सकता है। - हरमीक सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत