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31 मार्च तक बैंक से लिंक कर सकते हैं कनेक्शन

Thu, 15 Jan 2015 12:02 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला पीलीभीत
ब्यूरो, अमर उजाला पीलीभीत Updated Thu, 15 Jan 2015 12:02 AM IST
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सरकार ने गैस कनेक्शन पर मिलने पर छूट की धनराशि सीधे बैंक खातों में भेजने के लिए डीबीटीएल (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी) सिस्टम शुरू किया था। इसके तहत गैस कनेक्शन को आधार कार्ड के माध्यम से उपभोक्ता के बैंक खाते से लिंक करना था। इसके तहत जिले में बड़ी संख्या में लोगों अपने बैंक से लिंक भी करा लिए हैं। वहीं खाता लिंक कराने से छूट उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। इसके लिए सरकार ने खाता लिंक करने का समय 31 मार्च तक निर्धारित किया है। 31 मार्च तक गैस उपभोक्ता गैस एजेंसी एवं बैंक के माध्यम से अपना कनेक्शन लिंक कर सकते हैं। इसके बाद खाता लिंक न होने पर गैस पर मिलने वाली सब्सिडी नहीं मिलेगी।
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लिंक न होने पर छूट पर मिलेगा सिलेंडर
गैस कनेक्शन बैंक खाते से लिंक कराने वाले उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर लेने पर सब्सिडी की धनराशि सीधे खाते में पहुंचेगी। लिंक के बाद गैस बुक कराने पर खातों में 568 रुपये की धनराशि भी खाते में पहुंच गई है। वहीं खाता लिंक न करा पाने वाले उपभोक्ताओं अभी छूट पर ही सिलेंडर उपलब्ध रहेगा। जिले में कई स्थानों पर डीबीपीएल न कराने वाले उपभोक्ताओं से अधिक दाम वसूले जा रहे हैं जो गलत है। इस पर जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी गैस एंजेसियों को निर्देश जारी किए हैं।
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गैस उपभोक्ता 31 मार्च तक कनेक्शन को बैंक से लिंक कर सकते हैं। लिंक न होने पर उन्हें सब्सिडी के हिसाब से ही सिलेंडर मिलेगा। यदि किसी उपभोक्ता से अधिक धनराशि वसूली जा रही है तो वह इसकी शिकायत उनसे कर सकता है।
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रमन मिश्रा, जिला पूर्ति अधिकारी
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