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बिना लाइसेंस दुकान चलाने वाले व्यापारी पर रिपोर्ट दर्ज
पीलीभीत
Updated Sat, 06 Feb 2016 11:27 PM IST
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बिना लाइसेंस खाद की दुकान चलाने के मामले में पुलिस ने जिला कृषि रक्षा अधिकारी की ओर से खाद विक्रेता गांव कसगंजा निवासी हरीओम के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की है।
जिला कृषि अधिकारी ने 13 जनवरी को निरीक्षण में गांव सिमरिया ता. अजीतपुर बिल्हा में एक खाद की दुकान पर छापा मारा था। दुकान पर गांव का दयाशंकर बैठा मिला। उर्वरक और खाद का लाइसेंस मांगने पर दयाशंकर जिला कृषि अधिकारी को नहीं दिखा पाया। उसने जिला कृषि अधिकारी को बताया था कि दुकान कसगंजा के हरीओम की है, जो उसे दुकान पर बैठाकर किसी कार्य से बंडा गया है। अभिलेख आदि न मिलने पर जिला कृषि अधिकारी ने दुकान को सील कर दयाशंकर की सुपुर्दगी में दे दिया था। जिला कृषि अधिकारी कोतवाली डॉ. अवधेश ने पुलिस को तहरीर भेजी थी। पुलिस ने जिला कृषि अधिकारी की ओर से हरीओम के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की है।
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जिला कृषि अधिकारी ने 13 जनवरी को निरीक्षण में गांव सिमरिया ता. अजीतपुर बिल्हा में एक खाद की दुकान पर छापा मारा था। दुकान पर गांव का दयाशंकर बैठा मिला। उर्वरक और खाद का लाइसेंस मांगने पर दयाशंकर जिला कृषि अधिकारी को नहीं दिखा पाया। उसने जिला कृषि अधिकारी को बताया था कि दुकान कसगंजा के हरीओम की है, जो उसे दुकान पर बैठाकर किसी कार्य से बंडा गया है। अभिलेख आदि न मिलने पर जिला कृषि अधिकारी ने दुकान को सील कर दयाशंकर की सुपुर्दगी में दे दिया था। जिला कृषि अधिकारी कोतवाली डॉ. अवधेश ने पुलिस को तहरीर भेजी थी। पुलिस ने जिला कृषि अधिकारी की ओर से हरीओम के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की है।
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