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मारपीट में तीन भाइयों को तीन वर्ष कैद जुर्माना

Mon, 14 Sep 2015 10:59 PM IST
Pilibhit
Pilibhit Updated Mon, 14 Sep 2015 10:59 PM IST
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अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने मारपीट के आरोपी तीन भाईयों को दोषी पाकर तीन वर्ष कैद और प्रत्येक को 13,500 रुपये जुर्माना सुनाया है।

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घटना पूरनपुर कोतवाली के गांव कंजाखेड़ा की है। गांव के अकबर खां ने दर्ज कराई रिपोर्ट के अनुसार सात जनवरी 2014 को उसके पिता लाल खां, भाई नूर खं जरूरी काम से पूरनपुर आ रहे थे। करीब 10 बजे दिन में गांव के ही सामानिया, लखपति और मेंहदी पुत्रगण धूमा ने पुरानी रंजिश के कारण पीछे से मोटर साइकिल से उन्हें रोक लिया और पिता व भाई को जान से मारने के इरादे से तमंचे की बट व धारदार हथियारों से पीटकर चोटें पहुंचाई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर घायलों का मेडिकल कराया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता काजी रिफाकत हुसैन फरहान ने गवाहों के बयान दर्ज कराए और मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने तीनों आरोपियों को दोषी पाकर तीन वर्ष कैद और प्रत्येक को 13,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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