फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Stork will repeal the murder weapon license

निरस्त होगा सारस के हत्यारोपी का शस्त्र लाइसेंस

Fri, 13 Jan 2017 11:26 PM IST
ब्यूरो /पीलीभीत
ब्यूरो /पीलीभीत Updated Fri, 13 Jan 2017 11:26 PM IST
विज्ञापन
बरखेड़ा क्षेत्र में सारस की गोली मारकर हत्या कराने के आरोपी दीनदयाल का शस्त्र लाइसेंस निरस्त होगा। इसके लिए वन विभाग ने रिपोर्ट तैयार कर डीएम को भेज दी है। बरखेड़ा की करोड़ चौकी क्षेत्र के गांव उमराखान सिंह के ग्रामीणों की सूचना वन दरोगा रमाकांत की टीम ने दीनदयाल के खेत के निकट एक सारस का शव बरामद किया था। वन विभाग की टीम ने सारस का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया था। जांच में वन विभाग को ग्रामीणों ने बताया कि दीनदयाल ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मार कर सारस की हत्या कर दी थी। राज्यपक्षी की हत्या होने पर वन विभाग की टीम ने दीनदयाल के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण के तहत मुकदमा दर्ज किया था। तीन दिन बाद  वन विभाग ने सारस के हत्यारोपी दीनदयाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके पास से बरामद लाइसेंसी बंदूक को कोर्ट में पेश करने के बाद बरखेड़ा थाने में जमा करा दिया था। अब हत्यारोपी दीनदयाल का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराने की कार्रवाई वन विभाग ने शुरू की है। इसके तहत डीएफओ की ओर से रिपोर्ट तैयार कर डीएम को भेजी गई है। डीएफओ आदर्श कुमार ने बताया कि सारस की हत्या के मामले में शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराया जाएगा। इसके लिए रिपोर्ट तैयार कर डीएम को भेजी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed