{"_id":"db5adfcd493c27fab8bb5ea99fee067a","slug":"seven-years-imprisonment-for-rape-accused-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"बलात्कार के आरोपी को सात साल कैद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
बलात्कार के आरोपी को सात साल कैद
पीलीभीत।
Updated Wed, 17 Feb 2016 12:03 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
शादी का झांसा देकर बलात्कार करने के आरोपी गोविंद राना को अपर सत्र न्ययाधीश विनय कुमार ने सात वर्ष कैद और 26500 रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम में से 2/3 भाग पीड़िता को दिया जाएगा।
शहर कोतवाली के मोहल्ला खैरूल्ला शाह निवासी गोविंद राना के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जिसके अनुसार एक दुकान पर काम करने वाली किशोरी से गोविंद राना ने जान पहचान कर ली बाद में शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया। 17 फरवरी 2014 को उसकी मांग भरकर मंगलसूूत्र पहना दिया। 15 जून 2014 को शादी करने से इंकार कर दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। प्रभारी डीजीसी काजी रिफाकत हुसैन फरहान ने सरकारी पक्ष की पैरवी करते हुए गवाहों के बयान दर्ज कराए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने गोविंद राना को बलात्कार का दोषी पाते हुए सात वर्ष कैद और 26500 रुपये जुर्माना सुनाया है।
बलात्कार के दो आरोपियो को दस वर्ष कैद
पीलीभीत। स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट पंकज कुमार उपाध्याय ने बलात्कार के दो आरोपियों कस्बा पूरनपुर के मोहल्ला कायस्थान निवासी हरेंद्र कश्यप और धीरेंद्र कश्यप को दोषी पाकर 10-10 वर्ष कैद और प्रत्येक को 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। घटना की रिपोर्ट पूरनपुर कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। इसके अनुसार 25 अगस्त, 2011 को रात दो बजे दोनों आरोपियों ने एक बालिका के साथ बलात्कार किया। विरोध करने पर मारपीट की और जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। स्पेशल जज पंकज कुमार उपाध्याय ने हरेंद्र और धीरेंद्र को दोषी पाकर सजा सुनाई। राज्य सरकार की ओर से पैरवी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी देवेंद्र मिश्र ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
शहर कोतवाली के मोहल्ला खैरूल्ला शाह निवासी गोविंद राना के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जिसके अनुसार एक दुकान पर काम करने वाली किशोरी से गोविंद राना ने जान पहचान कर ली बाद में शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया। 17 फरवरी 2014 को उसकी मांग भरकर मंगलसूूत्र पहना दिया। 15 जून 2014 को शादी करने से इंकार कर दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। प्रभारी डीजीसी काजी रिफाकत हुसैन फरहान ने सरकारी पक्ष की पैरवी करते हुए गवाहों के बयान दर्ज कराए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने गोविंद राना को बलात्कार का दोषी पाते हुए सात वर्ष कैद और 26500 रुपये जुर्माना सुनाया है।
विज्ञापन
बलात्कार के दो आरोपियो को दस वर्ष कैद
पीलीभीत। स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट पंकज कुमार उपाध्याय ने बलात्कार के दो आरोपियों कस्बा पूरनपुर के मोहल्ला कायस्थान निवासी हरेंद्र कश्यप और धीरेंद्र कश्यप को दोषी पाकर 10-10 वर्ष कैद और प्रत्येक को 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। घटना की रिपोर्ट पूरनपुर कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। इसके अनुसार 25 अगस्त, 2011 को रात दो बजे दोनों आरोपियों ने एक बालिका के साथ बलात्कार किया। विरोध करने पर मारपीट की और जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। स्पेशल जज पंकज कुमार उपाध्याय ने हरेंद्र और धीरेंद्र को दोषी पाकर सजा सुनाई। राज्य सरकार की ओर से पैरवी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी देवेंद्र मिश्र ने की।
विज्ञापन