फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Life imprisonment accused of child rape

बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

Thu, 23 Feb 2017 11:46 PM IST
ब्यूरो /पीलीभीत
ब्यूरो /पीलीभीत Updated Thu, 23 Feb 2017 11:46 PM IST
विज्ञापन
अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार उपाध्याय ने आठ वर्षीय बालिका के साथ दुराचार के आरोपी कस्बा कलीनगर निवासी तफज्जल को दोषी पाकर आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मेडिकल करने वाले सरकारी चिकित्सक संतोष राना की भर्त्सना की है। थाना माधोटांडा के कस्बा कलीनगर निवासी मोहम्म हुसैन के पुत्र तफज्जल पर आरोप है कि उसने 11 अप्रैल 2015 को सुबह 5.30 बजे आठ वर्षीय बालिका को पुरानी बैंक के पीछे ले जाकर दुराचार किया। यह बालिका खाने की कुछ चीज लेने बाजार में गई थी। पुलिस ने बलात्कार की धाराओं के साथ पाक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार उपाध्याय ने पाया कि मेडिकल परीक्षण करने वाले डॉ. संतोष राना ने अभियुक्त की ओर से की गई बहस में कहा कि हाईमन साइकिल चलाने, गिर जाने से भी फट सकता है। चिकित्सक ने यह भी कहा पीड़ित के शरीर में कोई भी बाहरी व आंतरिक चोट के निशान नहीं थे। न्यायालय ने चिकित्सक का यह कथन पूरी तरह अभियुक्त को बिना किसी आधार के समर्थन करने वाला पाया। न्यायालय ने अपने निर्णय में लिखा कि डॉ. संतोष राना द्वारा अपने प्रति परीक्षण में कल्पना की उड़ान के आधार पर किए गए कथनों की भर्त्सना करता हूं और उन्हें भविष्य में किसी संवेदनशील एवं गंभीर मामले में साक्ष्य देते समय चिकित्सीय राय ही देने का निर्देश भी देता हूं। काल्पनिक कथन के आधार पर और काल्पनिक कथनों के द्वारा अभियुक्त का समर्थन न करने की सलाह भी देता हूूं। निर्णय का अंश सीएमओ के माध्यम से संबधित चिकित्सक को भेजा गया है। न्यायालय ने आरोपी तफज्जल को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता काजी रिफाकत हुसैन फरहान, निहाल अहमद एवं अधिवक्ता विवेक पांडेय ने की ।
विज्ञापन

छेड़छाड़ के दो आरोपियों को तीन वर्ष कैद, जुर्माना
पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार उपाध्याय ने बालिका के साथ छेड़छाड़ करने व लोकलाज भंग करने के इरादे से पकडने के आरोपी कांशीराम कॉलोनी निवासी दीपू और सरफराज को दोषी पाकर तीन वर्ष कैद और प्रत्येक को सात हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। छेड़छाड़ की यह घटना 29 जून 2015 को हुई। घटना की रिपोर्ट थाना सुनगढ़ी में दर्ज कराई गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed