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छेड़छाड़ के आरोपी को ढाई साल की कैद
पीलीभीत, अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Sep 2016 11:52 PM IST
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अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने छेड़छाड़ के आरोपी शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला भूरे खां निवासी अजीज मियां के पुत्र फराज को दोषी पाते हुए ढाई साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता अपराध काजी रिफाकत हुसैन फरहान ने बताया कि शहर कोतवाली में 22 जून, 2014 को फराज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसके अनुसार आरोपी एक स्कूल छात्रा को स्कूल आते-जाते समय अश्लील हरकतें करता है। छेड़छाड़ करता है। फोन पर भी अश्लील बातें कर परेशान करता है। युवक से परेशान होकर छात्रा मानसिक रूप से बीमार रहने लगी। 22 जून, 2014 को दापेहर एक बजे फरहाज ने फोन किया, जिससे छात्रा सदमे में आ गई थी और अचानक छत से नीचे गिर गई थी। इससे उसके पैरों में फैक्चर हो गया था। शिकायत करने पर आरोपी झगड़ा करने लगे और गाली-गलौज की। मामले की सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने फरहाज को दोषी पाते हुए ढाई साल कैद और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
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प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता अपराध काजी रिफाकत हुसैन फरहान ने बताया कि शहर कोतवाली में 22 जून, 2014 को फराज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसके अनुसार आरोपी एक स्कूल छात्रा को स्कूल आते-जाते समय अश्लील हरकतें करता है। छेड़छाड़ करता है। फोन पर भी अश्लील बातें कर परेशान करता है। युवक से परेशान होकर छात्रा मानसिक रूप से बीमार रहने लगी। 22 जून, 2014 को दापेहर एक बजे फरहाज ने फोन किया, जिससे छात्रा सदमे में आ गई थी और अचानक छत से नीचे गिर गई थी। इससे उसके पैरों में फैक्चर हो गया था। शिकायत करने पर आरोपी झगड़ा करने लगे और गाली-गलौज की। मामले की सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने फरहाज को दोषी पाते हुए ढाई साल कैद और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
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