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दुराचार के आरोपी को दस वर्ष कैद, जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, पीलीभीत
Updated Fri, 13 May 2016 10:45 PM IST
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त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्रपाल सिंह तोमर ने बलात्कार के आरोपी थाना जहानाबाद के गांव सरदारनगर निवासी शब्ब्ूा को दोषी पाकर दस वर्ष कैद और सात हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। चार सहयोगियों को भी दंडित किया गया है।
शब्बू पर आरोप है कि उसने 21 जून 2013 की शाम को एक बालिका को अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने विवेचना में मामला सही पाया। शब्बू पर बलात्कार के आरोप पर चार्जशीट दाखिल की गई। फैजी, मुकर्रम पर नाबालिग बालिका को भगाने का आरोप पाया गया, जबकि इरफान व छोटी पर बालिका को छिपाने में शरण देने का आरोप पाया गया। मामले की सुनवाई के बाद त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्रपाल सिंह तोमर ने शब्बू को दस वर्ष कैद और सात हजार रुपये जुर्माना, फैजी व मुकर्रम को सात वर्ष कैद व दो हजार रुपये जुर्माना और इरफान व छोटी को पांच वर्ष कैद व प्रत्येक को एक हजार रुपये जुर्माना सुनाया।
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शब्बू पर आरोप है कि उसने 21 जून 2013 की शाम को एक बालिका को अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने विवेचना में मामला सही पाया। शब्बू पर बलात्कार के आरोप पर चार्जशीट दाखिल की गई। फैजी, मुकर्रम पर नाबालिग बालिका को भगाने का आरोप पाया गया, जबकि इरफान व छोटी पर बालिका को छिपाने में शरण देने का आरोप पाया गया। मामले की सुनवाई के बाद त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्रपाल सिंह तोमर ने शब्बू को दस वर्ष कैद और सात हजार रुपये जुर्माना, फैजी व मुकर्रम को सात वर्ष कैद व दो हजार रुपये जुर्माना और इरफान व छोटी को पांच वर्ष कैद व प्रत्येक को एक हजार रुपये जुर्माना सुनाया।
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