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नाबालिगों का खून निकालने वाले तीन की जमानत खारिज
Updated Fri, 25 Aug 2017 07:03 PM IST
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पीलीभीत। नाबालिगों का खून निकालकर उसकी सौदेबाजी करते कोतवाली पुलिस द्वारा पकड़े गए तीन आरोपियों की जमानत खारिज कर दी गई है। सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद मामला गंभीर पाकर उसको खारिज कर दिया।
कोतवाली पुलिस ने 14 जुलाई 2017 को रिपोर्ट दर्ज की जिसके अनुसार नगर में छह व्यक्ति एक नाबालिग को मारपीट कर चारपाई पर लेटाकर खून निकालते हुए मौके पर पकड़े गए थे। इनके नाम जाकिर सिद्दीकी, हरिशंकर, सरवन कुमार, हरचरन सिंह, कमल कुमार व राजेश कुमार बताए गए। यह सभी शहर के नामचीन एसएस हास्पिटल के कर्मचारी थे। उनकी धरपकड़ के बाद चिकित्सक समेत सात पर मुकदमा दर्ज किया गया। मौके से सीरिंज, खून निकालने के बैग आदि बरामद हुए थे। पुलिस के अनुसार आरोपी नाबालिगों को पांच सौ रुपये देकर एक यूनिट रक्त निकालते थे और इसे दो से ढाई हजार रुपये अस्पतालों में बेचते थे। आरोपी श्रवण कुमार, हरिशंकर व राजेश कुमार की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई। सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा की कोर्ट में आरोपियों ने कहा कि पुलिस उन्हें घर से उठाकर लाई और केस में झूठा फंसा दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता अपराध अमित पाठक ने मामला गंभीर बताया। सुनवाई के बाद मामला पाकर कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है।
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कोतवाली पुलिस ने 14 जुलाई 2017 को रिपोर्ट दर्ज की जिसके अनुसार नगर में छह व्यक्ति एक नाबालिग को मारपीट कर चारपाई पर लेटाकर खून निकालते हुए मौके पर पकड़े गए थे। इनके नाम जाकिर सिद्दीकी, हरिशंकर, सरवन कुमार, हरचरन सिंह, कमल कुमार व राजेश कुमार बताए गए। यह सभी शहर के नामचीन एसएस हास्पिटल के कर्मचारी थे। उनकी धरपकड़ के बाद चिकित्सक समेत सात पर मुकदमा दर्ज किया गया। मौके से सीरिंज, खून निकालने के बैग आदि बरामद हुए थे। पुलिस के अनुसार आरोपी नाबालिगों को पांच सौ रुपये देकर एक यूनिट रक्त निकालते थे और इसे दो से ढाई हजार रुपये अस्पतालों में बेचते थे। आरोपी श्रवण कुमार, हरिशंकर व राजेश कुमार की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई। सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा की कोर्ट में आरोपियों ने कहा कि पुलिस उन्हें घर से उठाकर लाई और केस में झूठा फंसा दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता अपराध अमित पाठक ने मामला गंभीर बताया। सुनवाई के बाद मामला पाकर कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है।
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