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देशद्रोह के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 16 Mar 2019 10:55 PM IST
Prashant Singh Prashant Singh
Updated Sat, 16 Mar 2019 10:55 PM IST
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देशद्रोह के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
पीलीभीत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएस पटेल ने विवादित टिप्पणी करने के आरोपी कस्बा बरखेड़ा निवासी शहबाज की जमानत अर्जी खारिज कर दी। थाना बरखेड़ा में उपदेश कुमार ने कस्बा बरखेड़ा निवासी शहबाज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके अनुसार 15 फरवरी 2019 को दोपहर 11.30 बजे शहबाज ने अपने मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप पर पुलवामा कांड को लेकर राष्ट्र विरोधी टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी से सरकार के प्रति घृणा और अवमानना पैदा करने की कोशश की गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएस पटेल की कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई। राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता धीरेंद्र मिश्र ने राष्ट्र द्रोह को गंभीर अपराध बताया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने शहबाज की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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