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Pilibhit News: छह वर्षीय बेटे की हत्या का आरोप, पत्नी समेत सात पर रिपोर्ट
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कोर्ट के आदेश पर गजरौला पुलिस ने दर्ज किया मामला, रफियापुर माचन्दी का मामला
पीलीभीत। गजरौला थाना क्षेत्र के ग्राम रफियापुर माचन्दी निवासी व्यक्ति ने अपनी पत्नी समेत सात लोगों पर छह वर्षीय बेटे के साथ मारपीट कर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर गजरौला पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।
रफियापुर माचन्दी निवासी धर्मेंद्र कुमार ने कोर्ट में दिए प्रार्थनापत्र में बताया कि उसका विवाह 18 अप्रैल 2018 को गजरौला क्षेत्र के ग्राम ढेरम मंडरिया निवासी मनोरमा देवी से हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद से ही पत्नी का व्यवहार उसके और परिवार के प्रति ठीक नहीं था। वह आए दिन विवाद, गाली-गलौज और मारपीट करती थी और बिना बताए मायके चली जाती थी।
धर्मेंद्र का आरोप है कि 20 मई 2024 को मनोरमा देवी ने अपने मायके पक्ष के रामेश्वर दयाल, तोताराम, कमल किशोर, समर, अमर सिंह और बीना देवी को घर बुलाया। आरोप है कि सभी लोग एकराय होकर घर में रखे सोने-चांदी के जेवर, कपड़े, करीब 1.50 लाख रुपये नकद और अन्य सामान ले गए। विरोध करने पर धर्मेंद्र, उसकी मां हीरा कली और पिता करकसेन के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।
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आरोप है कि 8 जून 2026 की रात करीब नौ बजे उक्त लोगों ने उसके छह वर्षीय बेटे कमल किशोर के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। बच्चे का पोस्टमाॅर्टम 11 जून को कराया गया था। सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। विवेचना की जा रही है। संवाद
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पीलीभीत। गजरौला थाना क्षेत्र के ग्राम रफियापुर माचन्दी निवासी व्यक्ति ने अपनी पत्नी समेत सात लोगों पर छह वर्षीय बेटे के साथ मारपीट कर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर गजरौला पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।
रफियापुर माचन्दी निवासी धर्मेंद्र कुमार ने कोर्ट में दिए प्रार्थनापत्र में बताया कि उसका विवाह 18 अप्रैल 2018 को गजरौला क्षेत्र के ग्राम ढेरम मंडरिया निवासी मनोरमा देवी से हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद से ही पत्नी का व्यवहार उसके और परिवार के प्रति ठीक नहीं था। वह आए दिन विवाद, गाली-गलौज और मारपीट करती थी और बिना बताए मायके चली जाती थी।
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धर्मेंद्र का आरोप है कि 20 मई 2024 को मनोरमा देवी ने अपने मायके पक्ष के रामेश्वर दयाल, तोताराम, कमल किशोर, समर, अमर सिंह और बीना देवी को घर बुलाया। आरोप है कि सभी लोग एकराय होकर घर में रखे सोने-चांदी के जेवर, कपड़े, करीब 1.50 लाख रुपये नकद और अन्य सामान ले गए। विरोध करने पर धर्मेंद्र, उसकी मां हीरा कली और पिता करकसेन के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।
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आरोप है कि 8 जून 2026 की रात करीब नौ बजे उक्त लोगों ने उसके छह वर्षीय बेटे कमल किशोर के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। बच्चे का पोस्टमाॅर्टम 11 जून को कराया गया था। सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। विवेचना की जा रही है। संवाद