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Pilibhit News: मारपीट व हत्या के प्रयास के आरोपी की जमानत खारिज

Wed, 05 Aug 2026 01:13 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 05 Aug 2026 01:13 AM IST
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Bail rejected for accused in assault and attempted murder case.
पीलीभीत। बीसलपुर क्षेत्र में गवाही देने जा रहे व्यक्ति पर घर में घुसकर बंका और डंडों से जानलेवा हमला करने के मामले में सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने आरोपी मदन लाल की प्रथम नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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अभियोजन के अनुसार, बीसलपुर थाना क्षेत्र में दर्ज मुकदमे में वादनी ने आरोप लगाया कि उसके पति देवदत्त एक अन्य मुकदमे में गवाही देने वाले थे। इसी रंजिश के चलते 25 जून को आरोपी मदन लाल अपने साथियों के साथ वादी के घर में घुस आया और बंका व डंडों से हमला कर देवदत्त को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना में जान से मारने की नीयत से हमला करने तथा गाली-गलौज व धमकी देने का भी आरोप है। पुलिस ने मामले में हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।
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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता, घायल की चोटों की प्रकृति और आरोपी के आपराधिक इतिहास को देखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त न मानते हुए प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। संवाद
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