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बलात्कार के आरोपी को सात वर्ष कैद, जुर्माना
Pilibhit
Updated Fri, 07 Feb 2014 05:43 AM IST
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पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रोदय कुमार ने जहॉनाबाद क्षेत्र के गांव नवादा खुशहाली निवासी चंद्रपाल उर्फ गुड्डू को बलात्कार का दोषी पाकर सात वर्ष कैद और सात हजार रुपये जुर्माना सुनाया है।
पीड़िता के अधिवक्ता गुफरान अली रिजवी ने बताया कि घटना 14 अगस्त 2011 की है। आरोपी ने खेत में ले जाकर बालिका के साथ बलात्कार किया। गवाहों के आने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीष चंद्रोदय कुमार ने चंद्रपाल उर्फ गुड्डू को दोषी पाकर सात वर्ष के कारावास और सात हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
पीड़िता के अधिवक्ता गुफरान अली रिजवी ने बताया कि घटना 14 अगस्त 2011 की है। आरोपी ने खेत में ले जाकर बालिका के साथ बलात्कार किया। गवाहों के आने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीष चंद्रोदय कुमार ने चंद्रपाल उर्फ गुड्डू को दोषी पाकर सात वर्ष के कारावास और सात हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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