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Pilibhit News: बालिका से दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को 10 साल का कारावास
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2014 में बरखेड़ा क्षेत्र में हुई थी घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने और अश्लील बातें करने के मामले में दोषी को पाक्सो एक्ट न्यायालय ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
घटना एक जनवरी 2014 की है। बरखेड़ा थाना क्षेत्र के एक युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि वह अपने परिवार के साथ धान की फसल में पानी लगाने गया था। उसकी नौ साल की बेटी पास के खेत में लकड़ी बीनने गई थी। वहीं पर बीसलपुर थाना क्षेत्र के चंद्रपुरा गांव निवासी कमलेश एक खेत की रखवाली कर रहा था। आरोपी कमलेश उसकी बेटी को मूंगफली देने के बहाने खेत की चहारदीवारी के पास ले गया और दुष्कर्म करने की कोशिश की। शोर मचाने पर परिवार के लोग पहुंचे तब तक आरोपी वहां से भाग चुका था। बेटी ने पूरी घटना बताई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। विवेचना के दौरान आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने दोषी को दस वर्ष की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) अनिल कुमार शर्मा ने की।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने और अश्लील बातें करने के मामले में दोषी को पाक्सो एक्ट न्यायालय ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
घटना एक जनवरी 2014 की है। बरखेड़ा थाना क्षेत्र के एक युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि वह अपने परिवार के साथ धान की फसल में पानी लगाने गया था। उसकी नौ साल की बेटी पास के खेत में लकड़ी बीनने गई थी। वहीं पर बीसलपुर थाना क्षेत्र के चंद्रपुरा गांव निवासी कमलेश एक खेत की रखवाली कर रहा था। आरोपी कमलेश उसकी बेटी को मूंगफली देने के बहाने खेत की चहारदीवारी के पास ले गया और दुष्कर्म करने की कोशिश की। शोर मचाने पर परिवार के लोग पहुंचे तब तक आरोपी वहां से भाग चुका था। बेटी ने पूरी घटना बताई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। विवेचना के दौरान आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने दोषी को दस वर्ष की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) अनिल कुमार शर्मा ने की।
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